Airport in Bihar : पटना. पटना समेत बिहार के तमाम हवाई अड्डों के पास लेजर लाइट जलाने पर रोक लगा दी गई है. किसी भी तरह की लाइट जो हवाई जहाज तक पहुंचे, उसे इस इलाके में नहीं जलाया जा सकता है. ऐसा करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. आपको जेल भी हो सकती है. पटना में अब शादी-समारोह या अन्य मौके पर डीजे बजाने से पहले भी अनुमति लेनी होगी. एसएसपी अवकाश कुमार ने पटना जिले के सभी थानेदारों और डीएसपी को ये निर्देश दिए.
थानेदारों को दिया गया निर्देश
राजधानी पटना के एयरपोर्ट, फुलवारीशरीफ, गर्दनीबाग, सचिवालय जैसे थानों के थानेदारों को अपने इलाके में विशेष नजर रखने को कहा गया है. इन सभी जगहों से हवाई अड्डा नजदीक है. अगर इन इलाकों में किसी तरह के लेजर लाइट का प्रयोग होता है, तो वह हवाई जहाज तक भी पहुंच सकता है. अचानक लेजर लाइट जलने से विमानों की लैंडिंग में परेशानी होती है और संतुलन बिगड़ सकता है.
फ्लाइट पर चमका था लेजर
गुरुवार को इंडिगो की पुणे-पटना फ्लाइट पर रात के वक्त किसी ने लेजर लाइट जला दिया था. इस मामले ने तूल पकड़ लिया. फुलवारीशरीफ इलाके में पुलिस ने डिस्को लाइट जब्त किया है. पटना पुलिस ने बैंड-बाजा और डीजेवालों से बंधपत्र भी भरवाया है. उसमें लिखा है कि रात के 10 बजे के बाद कोई भी डीजे नहीं बजायेगा. डीजे बजाने के पहले अनुमति लेनी होगी. किसी प्रकार का लेजर लाइट भी नहीं जलाया जायेगा. इसके बाद भी अगर किसी ने नियम का उल्लंघन किया, तो उसपर कार्रवाई की जायेगी.
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