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Bank Closed : इस बैंक से 6 महीने नहीं निकाल सकेंगे पैसे, जमाकर्ता टेंशन में

Bank Closed : हिंदुस्तानीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के खिलाफ कार्रवाई की है. बैंक कर्मचारियों द्वारा पैसों की हेराफेरी के आरोपों के कारण यह कार्रवाई की गई है. मुंबई स्थित इस बैंक के 1.3 लाख जमाकर्ताओं में 90 प्रतिशत से अधिक के खातों में पांच लाख रुपये तक जमा हैं. ऐसे में वे जमा बीमा के माध्यम से अपना पूरा पैसा हासिल कर सकेंगे.

कर्मचारियों द्वारा पैसों के दुरुपयोग किया गया

सूत्रों के अनुसार, आरबीआई ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के खातों की जांच में कुछ खामियां पाई थी. इसके बाद बैंक के मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) ने गुरुवार को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा से संपर्क किया. यह मामला बैंक के कुछ कर्मचारियों द्वारा पैसों के दुरुपयोग से जुड़ा बताया जा रहा है. सूत्रों ने कुल राशि या इसमें शामिल लोगों की पहचान का खुलासा नहीं किया है. आरबीआई के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बाद लोगों के बैंक पहुंचने का सिलसिला जारी है. वे अपने पैसे निकालने के लिए पहुंच रहे हैं.

जमाकर्ता नहीं निकाल सकेंगे पैसा

आरबीआई ने गुरुवार को को न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर कई प्रतिबंध लगाए थे. इसमें जमाकर्ताओं द्वारा पैसों की निकासी भी शामिल है. रिजर्व बैंक के निर्देश छह महीने के लिए लागू रहेंगे. आरबीआई ने कहा, ”बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए निर्देश दिया गया है कि वह जमाकर्ता के बचत बैंक या चालू खातों या किसी अन्य खाते से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति न दे.” बैंक कर्मचारियों के वेतन, किराए और बिजली के बिल जैसी कुछ जरूरी चीजों के खर्च के लिए पैसे निकाले जा सकते हैं.

आरबीआई ने दो बैंकों पर लगाया जुर्माना

इधर, आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन के लिए नैनीताल बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर कुल 68.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने एक बयान में कहा कि लोन पर ब्याज दर और बैंकों में ग्राहक सेवा पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए नैनीताल बैंक लिमिटेड पर 61.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. इसके अलावा ‘आरबीआई द्वारा जारी कुछ नियमों का पालन न करने के लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर 6.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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