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Begusarai News : जिला बाल संरक्षण इकाई की फाइलों में अटकी है दो हजार लाभार्थियों की अर्जी

बेगूसराय. जिला अंतर्गत दो हजार से अधिक आवेदन आवंटन के अभाव में पेंडिंग है. इस वजह से लाभुकों को लाभ नहीं मिल रहा है. दरअसल जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा स्पॉन्सरशिप योजना के तहत वैसे शिशु जिनके पिता अथवा माता-पिता दोनों की मृत्यु किसी कारण बस हो गयी हो. उनके बच्चों को 18 वर्ष तक चार हजार रुपये प्रति माह दिये जाने का प्रावधान है. बेगूसराय जिला अंतर्गत वर्तमान में 255 लाभुकों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है. यह योजना आमहित के लिए बेहद फायदेमंद है.

आवंटन के अभाव में दम तोड़ रही है स्पॉन्सरशिप योजना

इस योजना के तहत 0-18 वर्ष के बच्चों को पर्याप्त देखभाल जैसे चिकित्सा, शैक्षणिक और विकासात्मक कार्यों को पूरा करने के लिये सहायता दी जाती है. इस योजना का लाभ लेने के लिये बाल संरक्षण इकाई कार्यालय में आवेदन दिया जा सकता है. आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है. स्पॉन्सरशिप योजना का दो हजार आवेदन आवंटन के अभाव में पेंटिंग है. पूर्व में जिले के लिये 255 आवंटन आया था. इतने लाभुकों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है. वर्तमान में इस योजना का लाभ लेने के लिये प्रतिदिन लोग आवेदन कर रहे हैं. यदि समय रहते जिले को नया आवंटन नहीं मिलता है तो लाभुकों को लाभ लेने के लिये वर्षों इंतजार करना पड़ सकता है.

परिवार के अधिकतम दो बच्चों को मिलेगा लाभ

स्पॉन्सरशिप योजना के तहत एक परिवार की अधिकतम दो बच्चों को लाभ दिया जाता है. विभाग का मानना है कि 0-18 वर्ष के शिशु जिनके पिता की अथवा माता-पिता दोनों की मौत किसी कारण बस हो गयी है. उनकी देखभाल, शैक्षणिक कार्य आदि के लिये प्रतिमाह चार हजार रुपये दिया जाता है. शिशु की उम्र 18 वर्ष पूरा होने के बाद योजना का लाभ मिलना स्वतः बंद हो जाता है. पहली बार में तीन वर्ष के लिये योजना की स्वीकृति बाल कल्याण समिति के अनुशंसा पर डीएम द्वारा दी जाती है.

इन्हें मिलेगा योजना का लाभ

स्पॉन्सरशिप योजना के तहत लाभ लेने के लिये विभाग ने आहर्ता तय किया है. इसके तहत अनाथ शिशु जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गयी हो. शिशु की माता विधवा, तलाकशुदा, परिवार द्वारा परित्यक्ता के साथ-साथ शिशु के माता-पिता अक्षम अथवा बच्चों की देखभाल करने में शारीरिक रूप से असमर्थ हो. इन्हें इस योजना का लाभ दिया जा सकता है. स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ लेने के लिये प्रत्येक शिशु का अलग-अलग आवेदन जमा करना होता है.

आवेदन के लिए ये कागजात आवश्यक

स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ लेने के लिये कई प्रकार के आवश्यक कागजात की जरूरत होती है. इसमें आवेदन के साथ आवेदनकर्ता एवं बच्चों का संयुक्त फोटो, शिशु एवं आवेदक का संयुक्त बैंक खाता, शिशु का जन्म प्रमाण पत्र, शिशु का आधार कार्ड, आवेदनकर्ता का आय प्रमाण पत्र (ग्रामीण के लिये अधिकतम 72 हजार रुपये तक) वहीं शहरी क्षेत्र के लिये 96 रुपये से कम वार्षिक आय जरूरी है. अनाथ होने की स्थिति में माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र वहीं विधवा होने की स्थिति में पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक है.

कहते हैं पदाधिकारी

स्पॉन्सरशिप योजना के तहत 255 लाभुकों के लिये फरवरी- 2025 तक के लिये राशि आयी है. जल्द ही लाभुकों को राशि बैंक खाते में दी जाश्गीे. नये आवेदन अभी विचाराधीन है. आवंटन आते ही लाभ दिया जायेगा.

वासुदेव कश्यप, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, बेगूसराय

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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