Bihar : बिना अनुमति घरों की दीवारों पर रेस्टोरेंट, कोचिंग, दुकान और कार्यक्रम के पोस्टर लगाना गैर-कानूनी है, लेकिन इसके बावजूद रेस्टोरेंट और कोचिंग संस्थान बाज नहीं आ रहे हैं. कभी रात के अंधेरे में, तो कभी सरेआम दिन में लोगों के सामने ही घरों की दीवारों पर पोस्टर बिना अनुमति के ही लगा दिए जा रहे हैं. घर की दीवार गंदी होने से मकान मालिक परेशान हैं, लेकिन इसकी शिकायत कहां और कैसे करें, इसकी जानकारी के अभाव में लोग इसका समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं. ऐसे में आइए बताते हैं कि कैसे इस समस्या से आप निजात पा सकते हैं और इसकी क्या प्रक्रिया है.
क्या है बिना अनुमति पोस्टर लगाने से संबंधित कानून?
हिंदुस्तानीय न्याय संहिता की धारा 427 के अनुसार अगर कोई बिना इजाजत के किसी की संपति को नुकसान पहुंचाता है, तब इसे अपराध माना जाता है. अगर कोई रेस्टोरेंट, कोचिंग संस्थान, दुकान या किसी कार्यक्रम के पोस्टर बिना मकान मालिक के अनुमति के लगाता है, तब यह धारा 427 के तहत अपराध माना जाता है. इस अपराध के लिए सजा का भी प्रावधान है. सजा के तहत अपराधी को दो साल की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकता है. इसके अलावा हिंदुस्तानीय न्याय संहिता की धारा 268 के अनुसार भी ऐसा ही कानून है.
बिहार में भी है सख्त कानून
इसके अलावा हर राज्य में इसके लिए नगर निगम के सिटी बायलॉज भी होते हैं, जिसके तहत भी कार्रवाई की जाती है. बिहार में बिना अनुमति पोस्टर लगाने की रोकथाम के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 है. इसके तहत धारा 318 और 319 में इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर कोई बिना अनुमति के किसी की निजी संपति पर विज्ञापन लगाता है,तो नगर निगम उस विज्ञापन को हटा सकता है और पोस्टर लगाने वाले से जुर्माना भी वसूल सकता है. इसके अलावा विज्ञापन को हटाने का भी खर्च का जुर्माना वसूला जा सकता है. बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 321 के तहत सजा की भी प्रावधान है, जिसमें 500 से 5000 रुपये तक का जुर्माना और कार्रवाई भी हो सकती है.
कैसे कर सकते हैं शिकायत
सबसे पहले जिस घर की दीवार पर बिना उसके अनुमति के पोस्टर लगा हो, उस घर के मकान मालिक अपने शहर या वार्ड के नगर निगम कार्यालय में जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं. हर नगर निगम में प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बिना अनुमति के विज्ञापन लगाने को लेकर सख्त नियम हैं. कई नगर निगम के अपने वेबसाइट होते हैं, जहां मकान के मालिक ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा अगर विज्ञापन आपतिजनक है या संपति नुकसान करने की श्रेणी में आता है, तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में भी शिकायत कर सकते हैं. यह शिकायत हिंदुस्तानीय न्याय संहिता की धारा 427 और धारा 268 के तहत दर्ज की जायेगी.
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पटना नगर निगम के पोर्टल पर करें शिकायत
पटना नगर निगम के पोर्टल पर जाकर कम्प्लेन सेक्शन में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. इसके अलावा पटना नगर निगम के मुख्यालय में भी जाकर नगर आयुक्त से या हेल्पलाइन डेस्क पर लिखित ऑफलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. (यह समाचार हमारे इंटर्न हर्षित ने लिखी है)
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