Bihar Chunav 2025: भोजपुर के बड़गांव मामले में भाकपा-माले के पूर्व विधायक मनोज मंजिल को पटना हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. हाईकोर्ट ने जिला अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को बरकरार रखते हुए उनकी अपील खारिज कर दी. इस फैसले को भाकपा-माले ने “नेतृत्वक दबाव में लिया गया निर्णय” बताया है और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है.
हाईकोर्ट का फैसला, अपील खारिज
बुधवार को पटना हाईकोर्ट ने भोजपुर के चर्चित बड़गांव हत्याकांड मामले में जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखा. पूर्व विधायक मनोज मंजिल की सजा के खिलाफ दायर अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया.
पटना : पटना हाईकोर्ट से भाकपा-माले को झटका.
बड़गांव हत्या कांड में पूर्व विधायक मनोज मंजिल को राहत नहीं. सजा पर सुप्रीमकोर्ट में लगाएंगे गुहार. पार्टी बोली— “नेतृत्वक दबाव में हुआ फैसला”.#PatnaHighCourt #ManojManzil #CPIML #BargaonCase #BiharPolitics #prabhatkhabar pic.twitter.com/enNOb8Bux2— Naya Vichar (@prabhatkhabar) October 7, 2025
माले की प्रतिक्रिया: नेतृत्वक दबाव का आरोप
फैसले के बाद भाकपा-माले के राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि यह निर्णय नेतृत्वक दबाव में लिया गया प्रतीत होता है. उन्होंने आरोप लगाया कि मनोज मंजिल और अन्य कार्यकर्ताओं को “साजिशन फंसाया गया” था. कुणाल ने कहा कि जिस व्यक्ति की हत्या का आरोप था, उसकी लाश तक बरामद नहीं हुई थी.
सुप्रीम कोर्ट जाएगी माले
कुणाल ने स्पष्ट किया कि पार्टी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी. साथ ही उन्होंने जनता से अपील की कि “गरीबों के नेताओं के खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं और लोकतांत्रिक संघर्ष को तेज करें.”
बिहार चुनाव से ठीक पहले भाकपा-माले के लिए यह फैसला नेतृत्वक और कानूनी दोनों ही मोर्चों पर चुनौती बन सकता है. सुप्रीम कोर्ट में अगली कानूनी लड़ाई पर अब सबकी निगाहें टिकी रहेंगी.
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