Bihar Land Survey : बिहार में चल रही विशेष भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त की प्रक्रिया को लेकर राज्य प्रशासन के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है. जिसमें बताया गया है कि ‘बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त’ में रैयतों की क्या जिम्मेदारी है और उन्हें क्या करना है.
रैयतों की क्या जिम्मेदारी है?
- किस्तवार और खानापूरी से पहले रैयतों को अपनी जमीन का सीमांकन कर लेना चाहिए और उचित तरीके से बाउंड्री बनवा लेनी चाहिए.
- अपनी जमीन का विवरण बाउंड्री (चौहद्दी) सहित फॉर्म-2 में भरकर वेबसाइट पर अपलोड करना होगा या शिविर में व्यक्तिगत रूप से जमा करना होगा.
- यदि भूमि पुश्तैनी/खतियान है तो आपसी सहमति से उसका बंटवारा कर स्वयं द्वारा तैयार वंशावली के साथ वेबसाइट या शिविर में जमा करना होगा.
- खरीदी गई भूमि का दस्तावेज लगान रसीद के साथ स्वघोषणा पत्र (फॉर्म-2) भरकर जमा करना होगा.
- पुश्तैनी जमीन के साथ वंशावली, बंटवारा, लगान-रशीद, खतियान, कोर्ट का आदेश आदि सबूत के तौर पर जमा किए जाएंगे.
- भूमि सर्वेक्षण पूरा होने तक शिविर के संपर्क में रहें या वेबसाइट को नियमित रूप से देखें. खानापूरी, पर्चा वितरण, प्रारूप प्रकाशन और अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशन में प्रदर्शित जानकारी की जांच करें, यदि कोई गलती मिले तो तुरंत आपत्ति दर्ज कराएं.

खतियान की नकल कैसे प्राप्त करें?
खतियान की नकल प्राप्त करने के लिए ‘भू-अभिलेख पोर्टल’ खोलें तथा प्रति पेज 10 रुपए का भुगतान कर स्कैन की हुई कॉपी प्राप्त करें.
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कहां मिलेगी जमीन सर्वे की जानकारी?
भूमि सर्वेक्षण से संबंधित नियमित जानकारी प्राप्त करने के लिए ‘बिहार सर्वेक्षण ट्रैकर’ ऐप डाउनलोड करें या dlrs.bihar.gov.in पर जाकर ‘भूमि सर्वेक्षण’ टैब पर क्लिक करें. किसी भी समस्या, शिकायत या सुझाव के लिए टोल फ्री नंबर 18003456215 पर संपर्क कर सकते हैं.
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