Bihar News: बिहार के भोजपुर जिले में शिक्षा की आड़ में बिना अनुमति चल रहे कोचिंग संस्थानों पर अब प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. जिले के मुख्यालय सहित 14 प्रखंडों में संचालित कुल 297 कोचिंग सेंटरों में से 160 अभी तक बिना किसी वैध निबंधन के चल रहे हैं. शिक्षा विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अब ऐसे सभी सेंटरों को चिन्हित कर बंद किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा.
DEO ने जारी किया आदेश, हर कोचिंग को देनी होगी ये जानकारी
जिला शिक्षा पदाधिकारी अहसन ने बताया कि निबंधन प्रक्रिया के लिए एक विशेष फॉर्मेट तैयार किया गया है, जिसमें ट्रस्ट की जानकारी, भवन की स्थिति, छात्र संख्या, शौचालय, पेयजल, क्लासरूम, पार्किंग जैसी सभी मूलभूत सुविधाओं का विवरण देना अनिवार्य है. अब तक सिर्फ 137 कोचिंग संस्थानों ने ही निबंधन के लिए आवेदन दिया है.
बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम का सख्त पालन अनिवार्य
बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम 2010 के मुताबिक, पहली बार नियम उल्लंघन करने पर 25,000 रुपए और दूसरी बार 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. जुलाई 2025 के बाद इन प्रावधानों को जिले में सख्ती से लागू किया जाएगा. DM ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी कोचिंग सेंटर बिना निबंधन संचालित पाए जाएंगे, उन्हें सील कर दिया जाएगा और भविष्य में मान्यता भी रद्द की जा सकती है.
गली-मोहल्लों में कोचिंग की भरमार, न सुविधा, न गुणवत्ता
भोजपुर में कई कोचिंग सेंटर संकरी गलियों में छोटे-छोटे कमरों में चल रहे हैं. यहां छात्रों के लिए न बैठने की उचित व्यवस्था है, न रोशनी या शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं. इन सेंटरों में मोटी फीस ली जाती है, लेकिन सिलेबस को जानबूझकर अधूरा रखा जाता है ताकि छात्र कोर्स में उलझे रहें और फीस जारी रखें.
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अब तक सिर्फ कागज़ी कार्रवाई
हालांकि, इससे पहले भी कई DM ऐसे आदेश जारी कर चुके हैं लेकिन धरातल पर नतीजे नहीं दिखे. बार-बार चेतावनी के बावजूद अवैध कोचिंग संस्थान अब तक बेधड़क चल रहे हैं. मगर इस बार शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन ने मिलकर तकनीकी सेल की मदद से इन पर कार्रवाई शुरू कर दी है. जल्द ही नियम तोड़ने वालों को कड़ा सबक मिलेगा, ऐसा प्रशासन का दावा है.
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