Bihar News: लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान मतदान की गोपनीयता भंग करने के मामले में मोदी प्रशासन के जलशक्ति राज्य मंत्री और मुजफ्फरपुर से सांसद डॉ. राजभूषण निषाद ने बुधवार को एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट में सरेंडर कर दिया. विशेष कोर्ट ने उन्हें दस-दस हजार रुपये के दो मुचलकों और जमानतदारों के साथ सशर्त जमानत दे दी. मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी.
मामला 6 मई 2019 का है…
यह मामला 6 मई 2019 का है, जब निषाद ने मुजफ्फरपुर संसदीय सीट से वीआईपी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए मतदान केंद्र पर ईवीएम में वोट डालते समय बैलेट यूनिट और वीवीपैट की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी. तत्कालीन सहायक निर्वाचक पदाधिकारी व मुशहरी के सीओ नागेंद्र कुमार ने 8 मई 2019 को नगर थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी.
विशेष कोर्ट में दाखिल की गई थी चार्जशीट
पुलिस ने जांच के बाद 27 मई 2020 को डॉ. राजभूषण निषाद के खिलाफ विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. कोर्ट ने 30 अप्रैल 2024 को चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए समन जारी कर उन्हें उपस्थित होने का आदेश दिया था. इसके बाद राजभूषण निषाद ने बुधवार को कोर्ट में आत्मसमर्पण कर जमानत की अर्जी दी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.
2019 में हारे चुनाव फिर थामा भाजपा का दामन
डॉ. राजभूषण निषाद 2019 में भाजपा प्रत्याशी अजय निषाद से चुनाव हार गए थे. इसके बाद वे भाजपा में शामिल हो गए. दिलचस्प बात यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अजय निषाद का टिकट काटकर डॉ. राजभूषण को उम्मीदवार बनाया, जिन्होंने अबकी बार कांग्रेस में शामिल हुए अजय निषाद को हराया.
अब 2 जुलाई को होगी सुनवाई
यह मामला एक बार फिर सियासी गलियारों में चर्चाओं का केंद्र बन गया है. हालांकि केंद्रीय मंत्री को फिलहाल राहत मिल गई है, लेकिन कोर्ट में सुनवाई जारी है. अब सबकी नजरें 2 जुलाई की सुनवाई पर टिकी हैं.
Also Read: तेजस्वी क्यों नहीं करते निशांत की एंट्री का विरोध? प्रशांत किशोर ने किया खुलासा, CM नीतीश का किया बचाव
The post Bihar News: मोदी प्रशासन के मंत्री राजभूषण निषाद को कोर्ट में क्यों करना पड़ा सरेंडर? जानिए पूरा मामला appeared first on Naya Vichar.