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Dhanbad News : दुष्कर्म मामले में मुजरिम को 22 वर्ष कारावास

पिस्टल का भय दिखाकर नाबालिग का अपहरण करने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मुजरिम केंदुआडीह निवासी जितेंद्र रवानी को 22 वर्ष सश्रम कैद व 15 हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया है. 10 मार्च को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था. अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने सजा की बिंदु पर बहस की. प्राथमिकी पीड़िता के पिता की शिकायत पर महुदा थाने में 26 अक्टूबर 2024 को दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक 25 अक्टूबर 2024 की शाम जितेन्द्र पीड़िता के घर में जबरन घुसा और पिस्टल दिखाते हुए उसे बाइक से ले गया. उसने जान मारने का भय दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता के अनुसार जितेंद्र उसे महुदा स्टेशन गया था. वहां झाड़ी में उसके साथ दुष्कर्म किया. फिर मालकेरा स्टेशन के समीप ले गया, वहां से कार से सिनीडीह ले गया. वहां एक कमरे में रखकर दुष्कर्म किया. फिर पुलिस के डर से वह उसे एक होटल लेकर गया था. वहां पर जबरन उसकी मांग में सिंदूर डाल दिया था. फिर उसे बिरसा मुंडा पार्क ले गया, जहां तीन चार अन्य लड़कों के साथ उसे पिस्टल का भय दिखाकर उसका वीडियो बनाया. इसमें पीड़िता से यह बुलवाया कि उसने अपनी मर्जी से जितेंद्र के साथ शादी की है. पुलिस ने पीड़िता को बिरसा मुंडा पार्क से ही बरामद किया था. पुलिस को देखकर जितेंद्र अपने साथियों के साथ वहां से भाग गया था.

नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी करार, सजा पर फैसला 17 को

शादी की नियत से नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने आरोपी कोइरीबांध झरिया निवासी निहाल बर्मन को दोषी करार दिया है. सजा पर फैसला 17 मार्च को होगा. प्राथमिकी पीड़िता के मां की शिकायत पर झरिया थाने में पांच सितंबर 2024 को दर्ज की गयी थी. इसके मुताबिक चार सितंबर 2024 को सुबह आठ बजे पीड़िता कॉलेज जाने के लिए बोलकर घर से निकली थी. दोपहर करीब 12 बजे जब वह घर वापस आयी, तो उसने अपनी मां को बताया कि आरोपी उसे जबरन झरिया के एक लॉज में ले गया और दुष्कर्म किया.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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