धनबाद.
झरिया निवासी धनंजय यादव की दो वर्ष पूर्व की गयी हत्या के मामले में बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार की अदालत ने सजा की बिंदु पर फैसला सुनाया. अदालत ने मामले के नामजद आरोपी झरिया गुलगुलिया पट्टी निवासी कैलाश धिक्कार एवं ज्ञान कुमार वर्मा उर्फ विक्की वर्मा को उम्रकैद एवं दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अदालत ने छह मई 2025 को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था. अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय ने किया.
चाकू-भुजाली से किये थे 40 वार, गोली भी मारी
ज्ञात हो कि एक अगस्त 2023 की रात 12 बजे धनंजय यादव की हत्या अपराधियों ने चाकू और भुजाली से 40 बार वार कर और गोली मारकर कर दी थी. जाते-जाते अपराधियों ने धनंजय के घर पर बम भी चलाया था. पुलिस ने दावा किया था कि कोयला व शराब के धंधे को लेकर राम बाबू एवं धनंजय में पूर्व से लड़ाई चल रही थी. पुलिस ने कैलाश एवं विक्की को गिरफ्तार कर लिया था जबकि अन्य आरोपी आज भी फरार है.
डोमन महतो पर हमला मामले में सांसद समेत अन्य का बयान दर्ज
डोमन महतो पर जानलेवा हमला के मामले की सुनवाई बुधवार को एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. अदालत में धनबाद के सांसद ढुलू महतो, अजय गोराई, बूढ़ा राय, कृष्णा रविदास, बिटू सिंह हाजिर थे. बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी, नीरज बिशियार ने पैरवी की. अदालत ने सांसद ढुलू महतो समेत अन्य आरोपियों का सफाई बयान दर्ज किया. इसमें ढुलू महतो समेत अन्य आरोपियों ने कहा कि वह निर्दोष हैं उन्हें झूठा केस में फंसाया गया है. अदालत ने बचाव पक्ष को बहस का निर्देश देते हुए अगली तारीख नौ जून 2025 निर्धारित कर दी है.
शिक्षिका से छेड़खानी के आरोपी चालक को नहीं मिली अग्रिम जमानत
एक शिक्षिका के साथ गलत हरकत करने के मामले में आरोपित सुदामडीह थाना क्षेत्र के हाट तल्ला निवासी ड्राइवर श्यामापदो मोदक की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश एम रंजन की अदालत में हुई. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बहस की. एससी एसटी के विशेष लोक अभियोजक जयदेव बनर्जी ने जमानत का कड़ा विरोध किया. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी ड्राइवर को अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.
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