धनबाद.
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत धनबाद जिले के 166 पात्र लाभुकों के बैंक खाते में शुक्रवार को 10,96,500 की अनुदान राशि भेज दी गयी. उपायुक्त आदित्य रंजन के निर्देश पर यह राशि कल्याण विभाग ने हस्तांतरित की. उपायुक्त ने बताया कि यह योजना मुख्य रूप से गंभीर बीमारियों अथवा शल्य चिकित्सा के कारण आय में हुई क्षति की भरपाई और बीमारी के बाद पौष्टिक आहार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गयी है. वयस्क और अवयस्क लाभुकों को उनकी स्थिति के अनुसार न्यूनतम 1,500 से लेकर अधिकतम 25,000 तक की सहायता दी जाती है. उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि इस प्रकार की योजनाएं आमजन को स्वास्थ्य संकट के समय आर्थिक संबल प्रदान करती हैं. धनबाद जिला प्रशासन ने इस योजना के तहत अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने का संकल्प लिया है.
योजना का उद्देश्य और पात्रता
वयस्क लाभुकों को बीमारी के कारण आय में हुई हानि और पौष्टिक आहार के लिए 3,000 से 10,000 तक की राशि मिलती है, जबकि अवयस्क लाभुकों को बीमारी की अवधि में पौष्टिक आहार के लिए 1,500 से 5,000 तक की राशि दी जाती है. वहीं कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने पर वयस्कों को 25,000 और अवयस्कों को 15,000 की राशि दी जाती है. इतना ही नहीं, कोविड-19 से ग्रसित मरीजों को भी घर या अस्पताल में इलाज के आधार पर अनुदान प्रदान किया जाता है.
जानें आवेदन की प्रक्रिया
लाभुकों को आवेदन के साथ राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, बीमारी का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण संलग्न करना होता है. आवेदन प्रखंड कार्यालय या जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यालय में जमा किये जा सकते है. बीमारी से संबंधित प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी या प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए.
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