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Fact Check: दोपहिया वाहनों पर टोल टैक्स, नितिन गडकरी ने बताया क्या है सच?

Fact Check: देश में अब दोपहिया वाहनों पर भी टोल टैक्स लगेगा. कुछ मीडिया हाउसेज की ओर से प्रकाशित इस समाचार ने न केवल आम आदमी को बल्कि प्रशासन और हिंदुस्तानीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को भी चौंका दिया. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री और एनएचएआई ने गुरुवार को हिंदुस्तानीय मीडिया में आई इस प्रकार की समाचारों की सच्चाई बताई है. मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया था कि प्रशासन के एक आदेश के अनुसार, 15 जुलाई, 2025 से दोपहिया वाहनों पर भी टोल टैक्स लगेगा. इससे करोड़ों दोपहिया चालाकों को झटका लगेगा.

दोपहिया वाहनों पर टोल टैक्स की समाचारें भ्रामक: गडकरी

मीडिया की समाचारों पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया के प्रमुख प्लेटफॉर्म एक्स (पुराना ट्विटर) पर गुरुवार को अपने पोस्ट में कहा, “कुछ मीडिया संस्थान दोपहिया वाहनों पर टोल टैक्स लगाने के बारे में भ्रामक समाचारें फैला रहे हैं. ऐसा कोई निर्णय प्रस्तावित नहीं है. दोपहिया वाहनों के लिए टोल पर छूट पूरी तरह जारी रहेगी. सनसनी पैदा करने के लिए सत्य की पुष्टि किए बिना भ्रामक समाचारें फैलाना स्वस्थ पत्रकारिता की निशानी नहीं है. मैं इसकी निंदा करता हूं.”

एनएचएआई ने कहा- कोई योजना नहीं

वहीं, हिंदुस्तानीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भी एक्स के एक पोस्ट में कहा, “मीडिया के कुछ हिस्सों में ऐसी समाचारें आई हैं कि हिंदुस्तान प्रशासन दोपहिया वाहनों पर यूजर फीस लगाने की योजना बना रही है. एनएचएआई यह स्पष्ट करना चाहता है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. दोपहिया वाहनों के लिए टोल शुल्क लगाने की कोई योजना नहीं है.”

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क्या है पूरा मामला

कुछ मीडिया संस्थान में रिपोर्ट प्रकाशित की गई कि अब दोपहिया वाहनों पर भी टोल टैक्स लगेगा. रिपोर्ट में कहा गया, “प्रशासन के आदेश के अनुसार 15 जुलाई 2025 से दोपहिया वाहनों पर भी टोल टैक्स लगेगा.” रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे पहले दो पहिया वाहनों से टोल टैक्स नहीं वसूला जाता था. ऐसा इसलिए होता था, क्योंकि जब नया दो पहिया वाहन खरीदा जाता है, तब उसके रजिस्ट्रेशन के वक्त ही टोल टैक्स का पैसा एकमुश्त ही ले लिया जाता है. लेकिन, अब नए नियम के अनुसार सभी दोपहिया वाहनों को फास्टैग के जरिए टोल देना होगा. इस नियम का उल्लंघन करने पर 2 हजार रुपये जुर्माना देना होगा.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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