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Gaya News : मैगरा से पकड़ाया चतरा का कुख्यात, 50 हजार रुपये का था इनामी

गया. झारखंड के चतरा जिले के प्रतापपुर व गया जिले में हत्या, रंगदारी सहित अन्य संगीन घटनाओं को अंजाम देनेवाले कुख्यात मोहम्मद अखिल खां को गया पुलिस ने मैगरा थाना इलाके से गिरफ्तार कर लिया है. यह जानकारी शनिवार को सिटी एसपी रामानंद कुमार कौशल ने दी. सिटी एसपी ने बताया कि गिरफ्तार मोहम्मद अखिल खां चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के गजवा गांव का रहनेवाला है. इसके विरुद्ध बिहार प्रशासन ने 50 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था.

नौ सितंबर 2018 में हुई हत्या के मामले में था फरार

सिटी एसपी ने बताया कि कुख्यात मोहम्मद अखिल खां के विरुद्ध नौ सितंबर 2018 को हत्या सहित आर्म्स एक्ट के तहत चेरकी थाने में प्राथमिकी कांड संख्या 532/18 दर्ज की गयी थी. इसी मामले में पीड़ित ने बताया था कि वह अपने जमीन की मापी करवा रहा था. इसी दौरान कुछ लोग वहां आये और गाली-गलौज करते हुए जमीन की मापी बंद करा कर जमीन पर अपना दावा छोड़ने की धमकी देने लगे. इसी दौरान उन लोगों ने फायरिंग की. इससे घटनास्थल पर पीड़ित के भाई की मौत हो गयी थी. इसी मामले के इन्वेस्टिगेशन में मोहम्मद अखिल खां की संलिप्तता पायी गयी और तब से वह फरार चल रहा था.

चतरा के प्रतापपुर थाने में दर्ज हैं छह मामले

सिटी एसपी ने बताया कि गिरफ्तार मोहम्मद अखिल खां का आपराधिक इतिहास खंगाला गया तो पता चला है कि इसके विरुद्ध सिर्फ प्रतापपुर थाने में हत्या, जानलेवा हमला करने, रंगदारी, लूटपाट व आर्म्स एक्ट से संबंधित छह मामले दर्ज हैं. इसके विरुद्ध प्रतापपुर थाने में पहली प्राथमिकी सात मार्च 2012 को कांड संख्या 12/12 दर्ज हुई थी. इसके बाद 19 अक्तूबर 2012 को जानलेवा हमला व आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी कांड संख्या 70/12 दर्ज हुई थी. इसके बाद मोहम्मद खालिद ने 23 जुलाई 2024 को फिर आपराधिक घटना को अंजाम दिया और इसके विरुद्ध प्रतापपुर थाने में धारा 379 व 506 सहित अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. सिटी एसपी ने बताया कि इसके बाद भी मोहम्मद अखिल खां का आपराधिक दुनिया से लगाव बना रहा. वह फिर 2018 में सक्रिय हुआ और 2018 में दो-दो आपराधिक मामले प्रतापपुर थाना में दर्ज किया गया. इसके विरुद्ध 25 अगस्त 2028 को फायरिंग कर जानलेवा हमला करने को लेकर धारा 307 व आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रतापपुर थाना कांड संख्या 99/18 व हत्या के मामले में 26 अक्तूबर 2018 को धारा 302 के तहत प्रतापपुर थाना कांड संख्या 14/18 दर्ज किया गया. सिटी एसपी ने बताया कि 2018 के बाद वह फिर 2023 में प्रतापपुर इलाके में सक्रिय हुआ और 23 मई 2023 को आर्म्स एक्ट के तहत इसके विरुद्ध प्रतापपुर थाने में प्राथमिकी कांड संख्या 77/23 दर्ज किया गया.

रिमांड पर प्रतापपुर पुलिस

चेरकी थानाध्यक्ष सूर्यवीर कुमार गुप्ता ने बताया कि 50 हजार रुपये के इनामी व कुख्यात मोहम्मद अखिल खां की गिरफ्तारी की सूचना प्रतापपुर थाने की पुलिस को दी गयी है. फिलहाल गिरफ्तार मोहम्मद अखिल खां को हत्या के मामले में चेरकी थाना कांड संख्या 532/18 को गया कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जा रहा है. लेकिन, जल्द ही प्रतापपुर पुलिस इसे रिमांड पर लेकर झारखंड ले जायेगी और उससे विरुद्ध दर्ज मामलों में पूछताछ करेगी.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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