गोपालगंज. कुचायकोट थाना क्षेत्र के ढोढ़वलिया के पोखरभिंडा गांव में हुए चर्चित शबाना खातून हत्याकांड में एक बार फिर पुलिस की लापरवाही सामने आयी है. मामले में जेल में बंद मृतका की मां जैतून नेशा के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट नहीं सौंपी, जिससे कोर्ट ने जमानत दे दी.
जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का निर्देश
सीजेएम आनंद कुमार त्रिपाठी की अदालत ने इस लापरवाही को गंभीरता से लिया है और केस के जांच अधिकारी (आइओ) राकेश कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिया हैं. कोर्ट ने माना कि आइओ के द्वारा जानबूझकर आरोपित को सहयोग पहुंचाया गया. पुलिस की सुस्ती और लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए कड़ी नाराजगी जतायी है और जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का निर्देश एसपी को दिया है. नियमानुसार 90 दिनों के भीतर पुलिस को इस मामले में चार्जशीट दाखिल करनी थी, लेकिन जांच अधिकारी ने इसे जरूरी नहीं समझा. इस कारण आरोपित जैतून नेशा को जमानत का लाभ मिल गया और वह जेल से बाहर आ गयी.
विशुनपुरा नहर के पास शबाना खातून का मिला था शव
एक फरवरी को विशुनपुरा नहर के पास शबाना खातून की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. जांच में यह मामला ऑनर किलिंग का निकला. पुलिस जांच के अनुसार, शबाना का प्रेम संबंध विशंभरपुर थाना क्षेत्र के एक युवक से था. इस अंतरजातीय प्रेम संबंध की जानकारी मिलने के बाद उसका बड़ा भाई भुट्टू रसीद दिल्ली से आया और बहन को घर से बुलाकर विशुनपुरा नहर के पास ले गया, जहां उसने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी. हत्या के बाद वह फरार हो गया और मोबाइल बंद कर दिल्ली भाग गया.
एसपी ने केस को खुद मॉनीटरिंग कर करायी थी अरेस्टिंग
तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने सदर एसडीपीओ प्रांजल की अगुआई में विशेष जांच टीम (एसआइटी) का गठन किया था. जांच के दौरान मोबाइल कॉल डिटेल और सीडीआर के आधार पर एसआइटी को महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिसके बाद 14 फरवरी को मृतका की मां जैतून नेशा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. वहीं हत्या करने वाले बेटे को पुलिस ने दिल्ली से अरेस्ट किया था.
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