Jama Masjid: मस्जिद की पुताई और लाइट लगाने का निर्देश पारित करते हुए अदालत ने कहा कि एएसआई मस्जिद की बाहरी दीवारों की पुताई के संबंध में मस्जिद कमेटी द्वारा दायर हलफनामे का स्पष्ट जवाब देने में विफल रहा. संबद्ध पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने एएसआई को मस्जिद की बाहरी दीवारों की पुताई और वहां लाइट लगाने का निर्देश दिया.
एएसआई के वकील से कोर्ट ने पूछा था सवाल
इससे पूर्व, सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एएसआई के वकील से स्पष्ट करने को कहा था कि मस्जिद की बाहरी दीवारों की पुताई को लेकर उसके क्या पूर्वाग्रह हैं.
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मस्जिद कमेटी की ओर से दर्ज कराई गई थी आपत्ति
बुधवार को मस्जिद कमेटी की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई कि कमेटी का निवेदन मस्जिद की बाहरी दीवारों की पुताई कराने और लाइट लगाने का है जिस पर एएसआई द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है. एएसआई केवल मस्जिद की भीतरी दीवारों की बात कर रहा है. इस पर अदालत ने उक्त आदेश पारित किया. मस्जिद कमेटी के वकील वरिष्ठ वकील एसएफए नकवी ने कहा था कि आज की तिथि तक एएसआई के हलफनामे में यह साफ नहीं किया गया है कि एएसआई मस्जिद की बाहरी दीवारों की पुताई और सजावटी लाइट लगाने से क्यों इनकार कर रहा है. नकवी ने बाहरी दीवारों की कुछ रंगीन तस्वीरें भी पेश की थीं जिससे पुताई की जरूरत का पता चलता है.
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