Hemant Soren Gift: रांची-झारखंड कैबिनेट की बैठक मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में हुई. इसमें 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. राज्य प्रशासन के कर्मियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ता में सात से 12 फीसदी तक की वृद्धि की गयी है. छठा केंद्रीय वेतनमान के तहत आनेवाले राज्य कर्मियों और पेंशनधारियों को एक जुलाई 2024 के प्रभाव से 239 फीसदी की जगह 246 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा यानी सात फीसदी की वृद्धि की गयी है. पंचम वेतनमान के दायरे में आने वाले कर्मियों को 443 फीसदी से बढ़ाकर 455 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा यानी 12 फीसदी की वृद्धि की गयी है.
झारखंड-बिहार में बकाये का विवाद हुआ समाप्त
15 नवंबर 2000 बिहार पुनर्गठन अधिनियम के तहत गठित झारखंड और बिहार के बीच चला आ रहा बकाये का विवाद अब समाप्त हो गया है. हाईकोर्ट के निर्देश पर तत्कालीन बिहार प्रशासन के एसेस्ट रहे बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम के कर्मियों का बकाया भुगतान झारखंड प्रशासन की इकाई झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (जियाडा) करेगी. इससे जुड़े एक प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी प्रदान की गयी.
कारखाना संशोधन विधेयक 2024 के गठन को स्वीकृति
राज्य प्रशासन ने कारखाना संशोधन विधेयक 2024 के गठन को स्वीकृति दे दी है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत औद्योगिक नीति एवं संवद्धर्न विभाग के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के लिए इस विधेयक को मंजूरी दी गयी है. इसके तहत स्त्रीएं अपनी सहमति से कारखानों में शाम सात बजे से सुबह छह बजे तक काम कर सकेंगी. वहीं कारखाना संशोधन नियमावली 2023 के प्रस्ताव पर भी सहमति दी गयी. इसके तहत फैक्ट्री लाइसेंस का निबंधन शुल्क पुनरीक्षण किया जाएगा. कारखानों के वार्षिक टर्न ओवर और कारखाना बंद होने की सूचना में भी संशोधन किया जाएगा.
12 प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. जियाडा कर्मियों के बकाया मद का 12,74,28.95 रुपये का भुगतान करेगी. गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट ने ऐसा आदेश 19 जनवरी 2014 को दिया था. झारखंड प्रशासन ने पूर्व में 20 करोड़ की मंजूरी दी थी. इसके साथ ही अब कुल 32.74 करोड़ रुपये कर्मियों को दिये जायेंगे. कैबिनेट ने झारखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम ईकाई (एमएसएमइ) विशेष छूट विधेयक 2025 के गठन की स्वीकृति दे दी है. इसके तहत अब एमएसएमइ को नये उद्योग लगाने पर तीन वर्षों तक किसी प्रकार का ट्रेड लाइसेंस या अन्य लाइसेंस नहीं लेना होगा. उन्हें लाइसेंस राज से मुक्ति दी गयी है. प्रशासनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) में ऑटोमोबाइल के प्रशिक्षण के लिए मनोनयन के आधार पर मारूति सूजूकी के साथ एमओयू करने की स्वीकृति दी गयी.
इन कंपनियों के कर्मियों के बकाये का होगा भुगतान
अविभाजित बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीएसआइडीएल) के अंतर्गत बेल्ट्रॉन वीडियो सिस्टम लिमिटेड, बेल्ट्रान माइनिंग सिस्टम लिमिटेड, बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम के तहत हाइटेंशन इंसुलेटर फैक्ट्री नामकुम, इलेक्ट्रिक इक्वीमेंट फैक्ट्री टाटीसिल्वे रांची, मैलेबुल कास्ट आयरन फाऊंड्री नामकुम, रांची, स्वर्णरेखा घड़ी कारखाना, नामकुम रांची और बिहार राज्य सुपर फॉस्फेट फैक्ट्री सिंदरी धनबाद आदि कंपनियां के कर्मियों का पिछले 25 साल के बकाये का भुगतान किया जायेगा. इसको लेकर कर्मचारी संगठनों ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी. इसके बाद अंतत: कोर्ट का आदेश आया और मंगलवार को अंतत: प्रशासन ने इसकी मंजूरी प्रदान कर दी.
कैबिनेट के अन्य निर्णय
- झारखंड आंगनबाड़ी सेविका सहायिका नियमावली 2022 में संशोधन की स्वीकृति
- पेयजल विभाग के सात लोगों की सेवा नियमितिकरण की स्वीकृति
- हजारीबाग के तत्कालीन भू संरक्षण उपनिदेशक सुनील कुमार की अपील अभ्यावेदन खारिज
- एसटीएफ में प्रतिनियुक्त उपसमादेष्टा स्वर्गीय राजेश कुमार के आश्रितों को सेवा लाभ देने की स्वीकृति
ये भी पढ़ें: Hemant Soren Gift: हेमंत सोरेन ने 289 को दी प्रशासनी नौकरियों की सौगात, हायर एजुकेशन के लिए किया बड़ा काम
ये भी पढ़ें: Jharkhand Weather: झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर, आज कोल्हान में गरज के साथ बारिश, तीन दिनों का येलो अलर्ट
The post Jharkhand Cabinet: हेमंत सोरेन कैबिनेट ने इन्हें दी बड़ी सौगात, स्त्रीएं अब रात में भी कर सकेंगी काम, बकाया विवाद खत्म appeared first on Naya Vichar.