Land For Job Case: आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिये आज का दिन बेहद खास माना जा रहा है. लैंड फॉर जॉब केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला सुना सकता है. सीबीआई की विशेष अदालत के आदेश पर लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सोमवार को कोर्ट में पेश होंगे. इसके लिये लालू परिवार रविवार को ही दिल्ली पहुंचा.
सीट शेयरिंग पर भी हो सकता है एलान
मालूम हो, आज बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर एलान भी किया जा सकता है. ऐसे में आज का दिन बड़ा माना जा रहा है. दरअसल, तेजस्वी यादव के अलावा लालू यादव के परिवार के कई सदस्य इस मामले में आरोपित हैं. ऐसे में कोर्ट से आने वाले फैसले पर नजर टिकी हुई है. अगर लालू परिवार आरोपी साबित होता है तो, सियासी भूचाल आ सकता है.
तेजस्वी यादव के लिये आज का दिन खास
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिये यह मामला एक नेतृत्वक परीक्षा जैसा है. अगर अदालत का फैसला लालू परिवार के पक्ष में आता है, तो यह आरजेडी और महागठबंधन के लिए बड़ी राहत होगी, खासकर ऐसे वक्त में जब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए तैयारियां जोरों पर हैं. हालांकि, अगर फैसला प्रतिकूल रहा, तो विपक्ष खासकर बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बना सकती है.
‘हमने कोई गलत काम नहीं किया है’
हालांकि तेजस्वी लगातार कहते रहे हैं, ‘हमने कोई गलत काम नहीं किया है, सच्चाई हमारे साथ है. यह केस नेतृत्वक बदले की भावना से प्रेरित है.’ आरजेडी खेमे में विश्वास और उम्मीद का माहौल है. यह फैसला न सिर्फ परिवार बल्कि बिहार की नेतृत्व की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे. सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दायर करते हुए आरोप लगाया था कि रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने जमीन के बदले नौकरियां दीं, यानी जिन उम्मीदवारों को रेलवे में नौकरी दी गई, उनके परिवारों ने बदले में अपनी जमीन लालू परिवार या उससे जुड़े लोगों के नाम की.
बिहार और झारखंड के लोगों से भी ली गई जमीन
सीबीआई के अनुसार, इस दौरान रेलवे में नौकरी देने के नाम पर बिहार और झारखंड के कई लोगों से जमीन ली गई. इस मामले में सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव के साथ कई लोगों पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाए हैं.
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