Land For Job Scam लैंड फॉर जॉब मामले मामले में पूर्व आइएएस अधिकारी और तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद के करीबी रहे आरके महाजन पर मुकदमा चलेगा. नयी दिल्ली की राउज एवेन्यू की सीबीआइ की विशेष अदालत ने गुरुवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए आरके महाजन और एक अन्य आइएएस अधिकारी पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है. इसके पहले सीबीआइ ने अपने आरोप पत्र में तत्कालीन रेलमंत्री लालू प्रसाद के कार्यकाल में रेल मंत्रालय में तैनात रहे बिहार कैडर के आइएएस अधिकारी आरके महाजन के खिलाफ भी साक्ष्य सौंपा था.
आरके महाजन उस समय रेल मंत्रालय में महत्वपूर्ण पद पर तैनात थे. इसी आरोप पत्र के आधार पर सीबीआइ के विशेष जज विशाल गोगने की अदालत ने आरके महाजन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है. बाद में बिहार कैडर के आइएएस अधिकारी आरके महाजन बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी बनाये गये थे. यह पहला मौका है जब जमीन के बदले नौकरी मामले में किसी आइएएस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलेगा. सीबीआइ ने पिछले साल इस मामले में पूरक आरोप पत्र दायर किया था.
महाजन के खिलाफ सीबीआइ की दलील
रेलवे में लैंड फॉर जॉब मामले की जांच कर रही सीबीआइ का आरोप है कि रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने के स्पोर्ट्स में आरके महाजन भी शामिल थे. रेल भवन में तैनाती के दौरान उन्होंने इस घोटाले में अहम रोल निभाया.वे तत्कालीन मंत्री लालू प्रसाद के अवैध कामों को अंजाम दे रहे थे. लिहाजा उनके खिलाफ भी केस चलना चाहिए. कोर्ट ने सीबीआइ की दलीलों को मान लिया और आरके महाजन के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी.
हालांकि 16 जनवरी को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इसकी अनुमति नहीं दी थी. कोर्ट ने सुनवाई के लिए 30 जनवरी की तारीख तय की थी. आज सीबीआइ का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने महाजन को इस घोटाले में अभियुक्त बनाने की मंजूरी दे दी.
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