Mob Lynching: कर्नाटक के मंगलुरु में क्रिकेट मैच के दौरान हुए विवाद में एक व्यक्ति की कथित तौर पर कुछ लोगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी, जिसके बाद 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने इस घटना को ‘भीड़ द्वारा हत्या’ करार दिया और कहा कि उन्हें अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि जब स्थानीय स्तर पर क्रिकेट मैच चल रहा था तो उस व्यक्ति ने कथित तौर पर ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाए.
27 अप्रैल की है घटना
पुलिस ने बताया कि मंगलुरु शहर के बाहरी इलाके कुडुपु गांव में भात्रा कल्लुर्ती मंदिर के पास 27 अप्रैल को दोपहर करीब तीन बजे यह घटना हुई. उन्होंने बताया कि मृतक की अब तक पहचान नहीं हो पाई है. उस पर कथित तौर पर लाठी से हमला किया गया, जिसके कारण उसे कई चोट पहुंचीं और अंदरूनी रक्तस्राव हुआ. अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया.
VIDEO | Bengaluru: Karnataka Home Minister G Parameshwara on Mangaluru mob lynching incident says, “An incident of mob lynching has been reported involving an unidentified individual. I was informed that there are reports he was shouting ‘Pakistan Zindabad’ during a local cricket… pic.twitter.com/dpLHTrujDf
— Press Trust of India (@PTI_News) April 29, 2025
पोस्टमार्टम में चोट पहुंचने और इलाज के अभाव में मौत की पुष्टि
मंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त अनुपम अग्रवाल ने कहा, “मंदिर परिसर के पास शव मिलने के बाद पुलिस ने शुरु में इस घटना के संबंध में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया और जांच शुरू की. 28 अप्रैल को किए गए पोस्टमार्टम से पुष्टि हुई कि कई चोट पहुंचने और इलाज के अभाव के कारण उसकी मौत हुई थी.” उन्होंने बताया कि एक निवासी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मंगलुरु ग्रामीण पुलिस थाने में हिंदुस्तानीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103(2) (पांच या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है. अधिकारी ने बताया कि इस मामले में अब तक 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस कम से कम 10 और लोगों की तलाश कर रही है.
मुख्य आरोपी की पहचान कुडुपु निवासी सचिन के रूप में हुई
पुलिस आयुक्त ने कहा, “इस मामले के मुख्य आरोपी की पहचान कुडुपु निवासी सचिन के रूप में हुई है. वह पहले से ही हमारी हिरासत में है. इस मामले में लगाई गई धारा बहुत कठोर है, यदि आरोप सिद्ध हो जाता है तो आरोपी को व्यक्तिगत रूप से या समूह के रूप में आजीवन कारावास और यहां तक कि मृत्युदंड की भी सजा सुनाई जा सकती है.”
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