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Patna News : परीक्षा माफिया डाॅ अजय की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

संवाददाता, पटना : एमबीबीएस और पीजी की परीक्षा में दूसरे काे बैठा कर मेडिकल के छात्राें काे पास कराने वाला परीक्षा माफिया डाॅ अजय कुमार सिंह की अग्रिम जमानत याचिका काे काेर्ट ने खारिज कर दिया है. काेर्ट ने 20 फरवरी काे ही अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद उसे खारिज कर दिया. वह फरार चल रहा है. मालूम हो कि पीएमसीएच के चाणक्य हाॅस्टल स्थित डाॅ अजय के कमरे में सात जनवरी काे आग लग गयी थी. इसके बाद फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियों ने मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पाया था. इस अगलगी के बाद जब पुलिस माैके पर पहुंची और वहां से जले हुए नाेट, ओएमआर शीट और एडमिट कार्ड बरामद किया, तब अजय के कारनामाें का पता पुलिस काे चला. डाॅ अजय ने अवैध रूप से कमरे पर कब्जा जमा रखा था. उस पर पीरबहाेर थाने में दाे केस दर्ज हैं. एक केस (कांड सं. 20/25) पीएमसीएच के चाणक्य हाॅस्टल के कमरा नंबर एलआर-42 से 200 एमएल शराब मिलने का है, ताे दूसरा केस (कांड सं. 21/25) उसके कमरे से 10 लाख रुपये के जले हुए नाेट, नीट पीजी की ओएमआर शीट और एडमिट कार्ड बरामद हाेने का है. शराब मामले केस में वह जमानत पर है. दूसरे केस में उसकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हाेने तक काेर्ट ने नाे क्राेसिव लगा रखा था. अब अग्रिम जमानत खारिज हाेने के बाद भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी है.

अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की पुलिस को जानकारी नहीं

हैरत की बात यह है कि स्थानीय पुलिस काे डॉ अजय की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने की जानकारी नहीं है. टाउन एएसपी दीक्षा ने बताया कि पीरबहाेर थाने के (कांड सं. 21/25) केस में पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच करने में जुटी है. थानेदार और आइओ काे डाॅ अजय का पता लगाने के बाद गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है. डाॅ अजय के गैंग से जुड़ा एक केस जक्कनपुर थाने में दर्ज है. आर्यभट्ट ज्ञान विवि में एमबीबीएस की परीक्षा देने के दाैरान चार स्काॅलराें काे पकड़ा गया था. 10 से 18 जनवरी तक पीजी सेकेंड इयर की परीक्षा होनी थी. डाॅ अजय का विवाद सामने आने के बाद पीजी के सेकेंड ईयर की परीक्षा पुनर्निर्धारित की गयी. यह परीक्षा 16 से 22 जनवरी तक चली. 22 जनवरी को पीजी की परीक्षा खत्म हुई और 23 जनवरी को डाॅ अजय गिरफ्तार हुआ और शराब मामले में जेल भेज दिया.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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