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Ranchi News : रेरा में अध्यक्ष और एडजुडिकेटिंग अफसर के पद रिक्त, मांगा जवाब

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) में अध्यक्ष व एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की नियुक्ति को लेकर दायर पीआइएल पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद राज्य प्रशासन को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने शपथ पत्र के माध्यम से दो सप्ताह में जवाब दायर करने को कहा.

अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी

अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 19 मार्च की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शैलेश पोद्दार और अधिवक्ता ट्विंकल रानी ने पक्ष रखते हुए बताया कि झारखंड रेरा में वर्तमान में किसी व्यक्ति को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाकर काम चलाया जा रहा है. रेरा में छह जनवरी 2021 से अध्यक्ष का पद खाली पड़ा है. वही एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का पद भी 25 नवंबर 2022 से खाली है. 66 केस लंबित पड़े हैं. प्रार्थी ने रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए प्रशासन को आदेश देने का आग्रह किया. ज्ञात हो कि प्रार्थी शशि सागर वर्मा ने जनहित याचिका दायर कर रेरा के रिक्त पदों को भरने की मांग की है. रेरा प्रशासन द्वारा स्थापित निकाय है, जो राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र को नियंत्रित करता है.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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