Samastipur News: समस्तीपुर : जिले के दसों विधानसभा क्षेत्र में स्क्रूटनी के बाद प्रत्याशियों ने प्रचार-प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. जनता से वोट की अपील जोरशोर से की जा रही है. सभी अपने-अपने पक्ष में जनता को रिझाने में लगे हुये हैं. वहीं पार्टी प्रत्याशियों के द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू है. इस बीच चुनाव आरोप की ओर से प्रत्यारोप को लेकर चुनाव आयोग के द्वारा गाइडलाइन भी जारी किया गया है. आयोग ने कहा है कि जब भी राजनैतिक दलों की आलोचना की जाए, तो उसे उनकी नीतियों और कार्यक्रम, विगत रिकॉर्ड और कार्य तक ही सीमित रखा जाये. दल और अभ्यर्थी दूसरे दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की निजी जिंदगी के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना करने से बचेंगे. असत्यापित आरोपों या विकृति के आधार पर दूसरे दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना पर रोक है. सभी दल और अभ्यर्थी ऐसी सभी गतिविधियों से पूरी तरह परहेज करेंगे जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण एवं अपराध हैं, जिसमें मतदाताओं को घूस देना, मतदाताओं को डराना-धमकाना, मतदाताओं का प्रतिरूपण करना, मतदान केंद्रों से 100 मीटर की दूरी के भीतर प्रचार करना, मतदान समाप्त होने के लिए नियत घंटे के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकें आयोजित करना, और मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक ले जाने और वापस लाने के लिए परिवहन और वाहन की व्यवस्था करना. शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन के प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार का सम्मान किया जाएगा, फिर चाहे नेतृत्वक दल और अभ्यर्थी उसके नेतृत्वक विचार और गतिविधियों को कितना भी नापसंद क्यों नहीं करते हों. लोगों के विचार या गतिविधियों के प्रति विरोध जताने के लिए उनके घरों के सामने किसी भी परिस्थिति में धरना प्रदर्शन नहीं किया जायेगा. विदित कि आदर्श आचार संहिता से लेकर कई कोषांग नेतृत्व दलों व अभ्यर्थियों की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रख रहा है. सभा, जुलूस, बैठक आदि की वीडियोग्राफी करायी जाती है. ऐसे में नेतृत्वक दल व अभ्यर्थियों का एक प्रतिकूल आचरण उनके लिए परेशानी का कारण बन सकता है’
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