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Sitamarhi News: बांग्लादेशी को 21 महीने की सजा, रकीबुल इस्लाम नेपाल के रास्ते आया था भारत

Sitamarhi News: सीतामढ़ी. बिहार के सीतामढ़ी में एक बांग्लादेशी नागरिक को अवैध रूप से हिंदुस्तानीय क्षेत्र में घुसपैठ का दोषी करार दिया गया है. अदालत ने विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत दोषी ठहराते हुए उसे 21 माह की सजा सुनाई है. 19 महीने से जेल में बंद रकीबुल इस्लाम को अब 2 महीने और जेल में रहना होगा. वह पिछले करीब 19 महीनों से सीतामढ़ी जेल में बंद है. अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, पुपरी विवेक कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद घुसपैठ करने वाले इस बांग्लादेशी नागरिक को एक वर्ष नौ माह जेल की सजा सुनाई है.

इन मामलों में मिली है सजा

बताया गया है कि विदेशी अधिनियम की धारा- 14 में यह सजा सुनाई है. वहीं, 12 पासपोर्ट अधिनियम में छह माह की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने फैसले में कहा है कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी. मामले में प्रशासन पक्ष की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी उमेश कुमार ने पक्ष रखा. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राघव कुमार ने बहस किया. सजा पाने वाला रकीबुल इस्लाम, पिता बादल गोंडा, बांग्लादेश के ढाका राज्य के मदारीपुर जिला अंतर्गत मदारीपुर गांव का रहनेवाला है.

12 अक्तूबर 2023 को धराया था बांग्लादेशी

इंडो-नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी ने 12 अक्टूबर, 2023 को हिंदुस्तानीय क्षेत्र से नेपाल सीमा क्षेत्र में प्रवेश करने के दौरान बांग्लादेशी रकीबुल इस्लाम को पकड़ कर सुरसंड थाना पुलिस के हवाले कर दिया था. दरअसल, उसके पास कोई वैध प्रमाण पत्र नहीं था. यानी उसके पास से न वीजा था और न पासपोर्ट. यानी बिना वैध कागजात के ही वह हिंदुस्तान के तमिलनाडु और बिहार का भ्रमण कर नेपाल में प्रवेश कर रहा था.

काठमांडू जाने वाला था बांग्लादेशी

दोषी बांग्लादेश के मदारीपुर जिले के मदारीपुर थाना क्षेत्र के भोसरे-4 गांव का रहनेवाला है. एसएसबी अधिकारियों की पूछताछ में उसने बताया था कि वह तमिलनाडु से बिहार होते हुए भिट्ठामोड़ पहुंचा था. उसने नेपाल में प्रवेश करने के बाद काठमांडू जाने की बात कही थी. एसएसबी को उसके पास से एक मात्र मोबाइल मिला था. एसएसबी भिट्ठा कैंप के प्रभारी रमेश कुमार ग्वाला के नेतृत्व में मुख्य आरक्षी अशोक कुमार, मुन्ना साह, जवान अमरजीत, स्त्री कांस्टेबल नागेश्वरी ने उसे पकड़ा था.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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