Teacher Joining: उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से शिक्षक भर्ती के खिलाफ याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है. बता दें कि हाईकोर्ट ने टीईटी 2011 से संबंधित याचिकाओं को खारिज किया है. साथ ही 6402 याचिकाकर्ताओं पर इसके लिए जुर्माना लगाया गया है. ऐसे में अब ये साफ है कि 72000 से ज्यादा पदों के लिए शिक्षक बहाली जल्द हो जाएगी.
यूपी में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे थे. गस्त 2024 में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द करते हुए नई सूची तैयार करने का आदेश दिया था.
Teacher Joining in UP: यूपी टीचर भर्ती का मामला
यूपी में शिक्षक भर्ती के लिए निकली वैकेंसी पर बात आगे बढ़ सकती है. बता दें कि यह पूरा मामला 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती से जुडा है. इसको लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इसमें याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि TET-2011 परीक्षा में प्राप्त अंकों को नियुक्तियों के लिए मेरिट का आधार बनाया जाए.
यूपी टीचर भर्ती के खिलाफ दायर याचिकाओं में टीईटी परीक्षा की ओएमआर शीट्स के पुनर्मूल्यांकन की भी मांग की गई थी. उनका तर्क था कि परीक्षा का रिजल्ट 2011 और 2015 के बीच अलग-अलग तारीखों में घोषित किए गए थे. इससे उम्मीदवारों के बीच असमानता उत्पन्न हुई.
इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला
शिक्षक भर्ती के खिलाफ दायर याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि 72,825 ट्रेनिंग शिक्षक भर्ती में 66,655 शिक्षक पहले ही अंतरिम आदेशों के तहत नियुक्त किए जा चुके हैं. अब इस मामले में हस्तक्षेप करना संभव नहीं है. अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि राज्य प्रशासन शेष रिक्तियों को भरने के लिए नए विज्ञापन जारी करने के लिए स्वतंत्र है.
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