UPS: केंद्र प्रशासन ने यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) के तहत आने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रैच्युटी का लाभ देने का निर्णय लिया है. इससे लाखों कर्मचारियों की एक लंबी मांग पूरी हो गई है. केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने इस फैसले की जानकारी बुधवार को दी.
ओपीएस जैसी सुविधा अब UPS में भी
नए नियमों के तहत अब यूपीएस में शामिल केंद्र प्रशासन के कर्मचारी भी केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्रैच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के अनुसार ग्रैच्युटी के लाभ के पात्र होंगे. पहले यह लाभ केवल ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) वाले कर्मचारियों को ही मिलता था.
सेवा के दौरान मौत या विकलांगता पर विशेष प्रावधान
कार्मिक मंत्रालय के अनुसार, सेवा के दौरान कर्मचारी की मौत, विकलांगता या अमान्यता की स्थिति में अब UPS कर्मचारी भी OPS के समान लाभ प्राप्त कर सकेंगे. इसके लिए उन्हें अपने सेवा रिकॉर्ड में विकल्प देना होगा. डीओपीपीडब्ल्यू (पेंशन विभाग) ने बुधवार को इस संबंध में एक नया आदेश भी जारी किया है, जिससे UPS कर्मचारियों को OPS के तहत मिलने वाले लाभों का विकल्प चुनने का अधिकार मिलेगा.
कर्मचारियों के बीच सकारात्मक प्रतिक्रिया
अखिल हिंदुस्तानीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने प्रशासन के इस फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने इसे “ऐतिहासिक और बेहद आवश्यक” बताया और कहा कि इससे कर्मचारियों की कई शंकाएं दूर होंगी और वे बिना असमंजस के UPS को अपना सकेंगे.
समानता की ओर एक मजबूत कदम
डीओपीपीडब्ल्यू के सचिव वी श्रीनिवास के अनुसार, यह निर्णय UPS और NPS पेंशनभोगियों के बीच समानता सुनिश्चित करता है और दोनों को 25 लाख रुपये तक की ग्रैच्युटी का लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा, “यह आदेश कर्मचारियों की सेवा अवधि में ही स्पष्टता लाता है और उन्हें अपने भविष्य को लेकर सुनिश्चित करता है.”
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2025 से UPS लागू, विकल्प होगा उपलब्ध
वित्त मंत्रालय पहले ही 24 जनवरी, 2025 से UPS लागू करने की अधिसूचना जारी कर चुका है. इसके तहत केंद्र प्रशासन की नई भर्तियों के लिए NPS के विकल्प के रूप में UPS लागू होगा. प्रशासन का यह फैसला न केवल सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह कर्मचारियों के मनोबल और विश्वास को भी बढ़ाता है. UPS के तहत ग्रैच्युटी लाभ का विस्तार उन हजारों कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है, जो अब तक इस अधिकार से वंचित थे.
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