Waqf Amendment Act: केंद्र प्रशासन ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर किया है. सुप्रीम कोर्ट से वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोई आदेश पारित किए जाने से पहले केंद्र प्रशासन ने सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया है. इससे पहले वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देते हुए कई दलों और संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिकाओं सहित 10 से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं.
Central government files caveat application in the Supreme Court urging it to hear the government in the petitions filed before it challenging validity of Waqf (Amendment) Act, 2025.
A Caveat application is filed by a litigant to ensure that no adverse order is passed against… pic.twitter.com/MXeFtiKWSO
— ANI (@ANI) April 8, 2025
क्या होता है कैविएट
कैविएट किसी पक्षकार की ओर से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उस समय दाखिल किया जाता है जब यह पक्ष चाहता है कि उनकी दलीलों को सुने बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जाए. बता दें, केंद्र प्रशासन ने वक्फ कानून को लेकर नोटिफिकेशन आज यानी मंगलवार को जारी कर दिया है. नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही वक्फ कानून लागू हो गया है.
15 अप्रैल को हो सकती है सुनवाई
न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिवक्ताओं ने बताया है कि याचिकाएं 15 अप्रैल को एक पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है. हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर इसको लेकर कोई जानकारी शेयर नहीं की गई है. प्रधान न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सात अप्रैल को जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करने का आश्वासन दिया था.
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