Waqf Amendment Bill 2025: नरेंद्र मोदी की प्रशासन ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को संसद में पेश कर दिया है. केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को चर्चा और पारित कराने के लिए पेश किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अगुवाई वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) प्रशासन ने वक्फ कानून में कई बार बदलाव किये और इसको अन्य कानूनों से ऊपर कर दिया. इसलिए इसमें संशोधनों की जरूरत पड़ी. उन्होंने संशोधनों के बारे में जानकारी दी, जिसमें एक ऐसा भी प्रावधान है, जिससे झारखंड के आदिवासियों को भी फायदा होने वाला है.
‘शेड्यूल 5’ की जमीनों पर दावा नहीं कर सकेंगे वक्फ बोर्ड
किरेन रिजीजू ने अपने भाषण में कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 में ऐसा प्रावधान किया गया है कि ‘शेड्यूल 5’ और ‘शेड्यूल 6’ की जमीनों पर वक्फ बोर्ड कभी दावा नहीं कर पायेगा. झारखंड की काफी जमीन है, जो ‘शेड्यूल 5’ में आती हैं. ऐसे में इस बिल के पास हो जाने पर झारखंड के आदिवासियों की जमीन पर वक्फ बोर्ड कभी दावा नहीं कर पायेगा.
वक्फ बिल पर लोगों को विपक्ष ने गुमराह करने की कोशिश की – रिजीजू
रीजीजू ने लोकसभा में विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा. कहा कि विपक्ष ने उन मुद्दों पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, जो वक्फ विधेयक का हिस्सा नहीं हैं. मंत्री ने कहा कि संसद भवन पर भी वक्फ दावा कर रहा था पर पहले की यूपीए प्रशासन ने काफी संपत्ति गैर-अधिसूचित करके दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दी थी.
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‘जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर बिल में संशोधन को कैबिनेट ने दी मंजूरी’
उन्होंने कहा कि पिछले साल बिल पेश करते समय प्रशासन ने इसे दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति (जेपीसी) को भेजने का प्रस्ताव किया था. उन्होंने कहा कि समिति की रिपोर्ट आने के बाद उसकी सिफारिश के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मूल विधेयक में कुछ बदलावों को मंजूरी दी थी.
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‘वक्फ बोर्ड की संपत्ति की कुल कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए’
रिजीजू ने कहा कि वक्फ बोर्ड के पास 8.72 लाख संपत्ति है, जो 9.4 लाख एकड़ में फैला है. इसका अनुमानित मूल्य 1.2 लाख करोड़ रुपए है. केंद्रीय मंत्री ने आंकड़ा पेश करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड के पास 8,72,328 स्थायी और 16,713 अस्थायी संपत्ति है. इतना ही नहीं, वक्फ बोर्ड के तहत 3,56, 051 वक्फ एस्टेट्स पंजीकृत हैं.
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