गुवा . सहायक श्रम आयुक्त केंद्रीय, चाईबासा के कार्यालय में किरीबुरु खदान में बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू किये जाने के मुद्दे पर सुनवाई की गयी. सुनवाई में झारखंड मजदूर संघर्ष संघ, किरीबुरु व सेल प्रबंधन के बीच बहस हुई. सुनवाई किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी. सहायक श्रम आयुक्त ने इसे ऊपरी अदालत में भेजने का निर्णय लिया, जिसे मजदूर संघ ने स्वीकार कर लिया. झारखंड मजदूर संघर्ष संघ ने अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट कहा कि जब तक किरीबुरु खदान के स्टैंडिंग ऑर्डर में बायोमीट्रिक प्रणाली को लेकर संशोधन नहीं किया जाता, तब तक इसे लागू करना गैरकानूनी होगा. सुनवाई के दौरान झारखंड मजदूर संघर्ष संघ की ओर से केंद्रीय अध्यक्ष रामा पांडे, बुधन सिंह कुंकल, राजेंद्र सिंधिया, सुनील पासवान, लखन चांपिया व सदस्य प्रेम कुमार उपस्थित रहे.
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