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1 अप्रैल से डिजिलॉकर बन जाएगा म्यूचुअल फंड की तिजोरी, नया नियम लागू

Mutual Fund | Digilocker | SEBI Rule: अगर आप शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो 1 अप्रैल 2024 से आपके लिए एक नया नियम लागू हो रहा है. हिंदुस्तानीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने निवेशकों की सुविधा के लिए डिजिलॉकर (DigiLocker) में म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट की जानकारी को स्टोर करने की अनुमति दी है.

Mutual Fund in Digilocker: डिजिलॉकर में म्यूचुअल फंड जोड़ने के फायदे

सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्ड: अब निवेशक अपने डीमैट और म्यूचुअल फंड अकाउंट से जुड़ी जानकारी को डिजिलॉकर में डिजिटल रूप से स्टोर कर सकेंगे, जो प्रशासनी रूप से मान्य होगा.
कागजी दस्तावेजों की जरूरत खत्म: अब निवेशकों को भौतिक कागजात रखने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे दस्तावेज खोने या क्षतिग्रस्त होने की संभावना खत्म हो जाएगी.
अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट में कमी: SEBI का यह कदम दावा न किये गए निवेशों (Unclaimed Investments) की संख्या को कम करने में मदद करेगा.

Mutual Fund in Digilocker: नामांकित व्यक्ति को मिलेगी सूचना

निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए SEBI ने नामांकन (Nomination) सुविधा भी जोड़ी है. इसके तहत-
निवेशक डिजिलॉकर में किसी व्यक्ति को नामांकित कर सकते हैं
उनकी मृत्यु के बाद, नामांकित व्यक्ति को उनकी संपत्तियों की जानकारी दी जाएगी
अगर नामांकित व्यक्ति का पहले से डीमैट या म्यूचुअल फंड अकाउंट मौजूद है, तो वह संपत्ति हस्तांतरण (Asset Transfer) की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है.

Mutual Fund in Digilocker: निवेश प्रबंधन होगा आसान और पारदर्शी

निवेशक कभी भी अपने पोर्टफोलियो की स्थिति देख सकेंगे और जरूरत पड़ने पर इसे साझा कर सकेंगे
डिजिलॉकर से निवेशों की निगरानी आसान होगी, जिससे निवेशक बिना किसी परेशानी के अपने फंड्स को मैनेज कर पाएंगे
SEBI ने सभी निवेशकों को डिजिलॉकर का उपयोग करने और नामांकित व्यक्ति जोड़ने की सलाह दी है, ताकि निवेश अधिक सुरक्षित और पारदर्शी हो सके

अगर आप म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो जल्द ही अपना डिजिलॉकर अकाउंट अपडेट करें और इस नयी सुविधा का लाभ उठाएं.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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