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Patna News : इमारत-ए-शरिया के बागी सदस्यों को किया गया बर्खास्त

प्रतिनिधि, फुलवारी शरीफ : इमारत-ए-शरिया बिहार, ओडिशा और झारखंड के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की आपातकालीन बैठक रविवार को अमीर-ए-शरीयत हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी की अध्यक्षता में हुई. बैठक में 12 ट्रस्टियों ने भाग लिया और सर्वसम्मति से 29 मार्च को संस्था के खिलाफ अराजकता फैलाने वाले सदस्यों को बर्खास्त करने का निर्णय लिया. इसकी जानकारी प्रेस काॅन्फ्रेंस में हजरत अमीर शरीयत मौलाना अहमद फैसल रहमानी की मौजूदगी में कार्यवाहक नाजिम इमारत शरिया मौलाना सईदुर रहमान ने दी. इस मौके पर हजरत अमीर-ए-शरीयत के अलावा हज़रत मौलाना मोहम्मद शमशाद रहमानी, नायब अमीर-ए-शरीअत, जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सईदुर्रहमान कासमी, कार्यवाहक नाजिम (पदेन सदस्य), मौलाना मोहम्मद अनज़ार आलम कासमी, क़ाज़ी-ए-शरीयत, जनाब इरफानुल हक़, इंचार्ज बैतुलमाल (पदेन सदस्य), जावेद इकबाल एडवोकेट, मास्टर मोहम्मद अनवार, मौलाना मोहम्मद आरिफ रहमानी, मुफ्ती एहतेशामुल हक़, मुफ्ती-ए-इमारत-ए-शरिया (पदेन सदस्य), जनाब समीउल हक़, जनाब फहद रहमानी, प्रतिनिधि सज्जादा नशीन खानकाह रहमानी मुंगेर मौजूद रहे. ट्रस्ट के सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह तय किया कि 29 मार्च को इमारत-ए-शरिया, फुलवारी शरीफ के परिसर में ट्रस्ट के जिन सदस्यों ने अराजकता फैलायी और संस्था की गरिमा को ठेस पहुंचायी और इसे बदनाम करने का जो तरीका अपनाया, उसकी ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने कड़े शब्दों में निंदा की और सर्वसम्मति से ऐसे ट्रस्टियों को ट्रस्ट की सदस्यता से बर्खास्त करने का प्रस्ताव पारित किया. ट्रस्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इमारत-ए-शरिया की गरिमा को ठेस पहुंचाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. ट्रस्ट के नियमों के अनुसार अमीर-ए-शरीयत का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा.

ये हुए बर्खास्त

मौलाना अबू तालिब रहमानी, मौलाना नजर तौहीद मजाहिरी, डॉ अहमद अशफाक करीम, रागिब अहसन, डॉ मजीद आलम, मौलाना मंज़ूर अटकी, मौलाना ज़फर अब्दुर्रऊफ व मौलाना मोहम्मद शिबली कासमी.

अमीर-ए-शरीयत को नये सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार

अमीर-ए-शरीयत को नये सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है. यह भी निर्णय लिया गया कि इमारत-ए-शरिया के बैंकों में हस्ताक्षर करने के अधिकार के रूप में मुफ्ती मोहम्मद सईदुर्रहमान कासमी, कार्यवाहक नाजिम के नाम जोड़े जाएं व इस संबंध में हजरत अमीर-ए-शरीयत के हस्ताक्षर से बैंक मैनेजर को पत्र भेजा जाये.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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