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समस्तीपुर मंडल के रेलवे सुरक्षा बल ने चलाया व्यापक जन जागरूकता अभियान

नया विचार न्यूज़ समस्तीपुररेलवे सुरक्षा बल (RPF) समस्तीपुर मंडल ने रेल यात्रियों और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1 सितंबर 2025 को विभिन्न स्थानों पर एक व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को रेल यात्रा के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों और सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करना था।

अभियान के मुख्य बिंदु:

घोड़ासहन-छौड़ादानो रेलखंड: रक्सौल पोस्ट के प्रधान आरक्षी ने घोड़ासहन और छौड़ादानो के बीच समपार फाटक संख्या 13सी पर जगीरहा बीजबनी गांव के लोगों, स्त्रीओं और बच्चों को इकट्ठा किया। उन्हें विशेष रूप से ट्रेनों पर पत्थर न फेंकने के बारे में समझाया गया। उन्हें बताया गया कि पत्थरबाजी से ट्रेनों की खिड़कियां टूट सकती हैं, यात्रियों को चोट लग सकती है और कभी-कभी जान भी जा सकती है। यह रेलवे संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा, उन्हें ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ न ले जाने, रेल लाइन के किनारे मवेशी न चराने और बच्चों को न स्पोर्ट्सने देने के लिए भी जागरूक किया गया।

 बनमनखी पोस्ट: बनमनखी पोस्ट और पूर्णिया कोर्ट आउटपोस्ट ने भोकराहा के मध्य विद्यालय में कक्षा 6, 7 और 8 के छात्रों के बीच जागरूकता फैलाई। उन्हें चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने, अजनबियों से खाने-पीने की चीज़ें लेने और बिना टिकट यात्रा करने से मना किया गया। इसके अलावा, छात्रों को चलती ट्रेनों पर पत्थर न फेंकने की हिदायत दी गई, क्योंकि इससे यात्रियों और रेलवे संपत्ति को नुकसान हो सकता है।

दरभंगा पोस्ट:दरभंगा पोस्ट और झंझारपुर आउटपोस्ट ने झंझारपुर-निर्मली रेलखंड पर तिलयुगा नदी के पास वार्ड संख्या 12 में ग्रामीणों और बच्चों के साथ बातचीत की। उन्हें रेलवे ट्रैक पार न करने, पत्थरबाजी न करने और रेलवे उपकरणों से छेड़छाड़ न करने के बारे में समझाया गया। साथ ही, उनसे आग्रह किया गया कि वे अपने बच्चों को इन खतरनाक हरकतों से दूर रहने के लिए समझाएं ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

 हायाघाट स्टेशन: उपनिरीक्षक तथा आरक्षी ने हायाघाट स्टेशन पर यात्रियों और स्थानीय लोगों को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि ट्रेनों पर पत्थर फेंकना, बिना टिकट यात्रा करना और चलती ट्रेन की चेन खींचना (ACP) एक दंडनीय अपराध है। उन्होंने जनता से अनुरोध किया कि यदि उन्हें कोई संदिग्ध वस्तु दिखे, तो तुरंत स्टेशन मास्टर, GRP या RPF को सूचित करें।

नरकटियागंज पोस्ट:

नरकटियागंज के RPF ने नरकटियागंज-गौनाहा रेल लाइन के पास स्थित प्राइमरी स्कूल, बेलवा बहुआरी के बच्चों को जागरूक किया। उन्हें ट्रेनों पर पत्थर न फेंकने, रेलवे ट्रैक पार न करने, ACP न करने और सिग्नल उपकरणों से छेड़छाड़ न करने की सलाह दी गई।

कानूनी प्रावधान:

रेलवे अधिनियम की धारा 152 के तहत, ट्रेन पर पत्थर फेंकना एक गंभीर अपराध है। ऐसा करने वाले को 10 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यह कृत्य यात्रियों की जान को खतरे में डालता है और रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, जिसके लिए कठोर कानूनी प्रावधान हैं।

इस अभियान का लक्ष्य रेल सुरक्षा के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाना और एक सुरक्षित रेल वातावरण का निर्माण करना है।

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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