Bihar Election 2025: गोपालगंज जिले में विधानसभा विधानसभा चुनाव के दौरान 43 स्थानों पर ही हेलीपैड बनाने की अनुमति दी जाएगी. जिसके तहत जिला मुख्यालय में केवल चार हेलीपैड निर्माण स्थल की पहचान की गई है. इन हेलीपैड स्थल के आसपास ही प्रत्याशी अथवा नेतृत्वक दल सभास्थल बना पाएंगे.
पहले लेनी होगी सभा की अनुमति
हेलीपैड स्थल से ज्यादा दूरी पर सभास्थल की अनुमति भी प्रशासनिक स्तर पर नहीं मिलेगी. प्रत्याशियों को हेलीकॉप्टर उतारने व सभा के आयोजन की अनुमति पहले ही लेनी होगी. विधानसभा चुनाव के दौरान विभिन्न नेतृत्वक दलों के नेता हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार करने पहुंचते हैं. इन हेलीकॉप्टरों को लैंड कराने के लिए हेलीपैड स्थल बनाया जाता है.
हेलीपैड के लिए स्थल निर्धारित
इस बार प्रशासन ने चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए हेलीपैड के लिए एक स्थल तय कर दिया है. किसी भी दल या नेता के हेलीकॉप्टर को इन्हीं स्थानों पर उतारने की अनुमति मिलेगी. इसके अलावा इस हेलीपैड के आसपास ही सभा स्थल की भी अनुमति दी जाएगी.
सिंगल विंडो सिस्टम से आवेदन
जानकारी के मुताबिक, इसके लिए भी प्रत्याशियों को सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से ही आवेदन करना होगा. इसके आधार पर ही हेलीपैड निर्माण व सभा स्थल की भी अनुमति मिलेगी. इसको लेकर तमाम नेतृत्वक दलों को दिशा निर्देश जारी किया गया है.
यहां उतरेंगे हेलीकॉप्टर
बता दें कि प्रशासनिक स्तर पर जिला मुख्यालय में चार स्थानों पर हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति मिलेगी. इनमें वीएम फिल्ड, मिंज स्टेडियम, तिलंगही मैदान और विस्कोमान भवन भी शामिल है. इसके अलावा रामरतन शाही उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जादोपुर व गोपालगंज विस क्षेत्र में शामिल थावे के होमगार्ड मैदान में भी हेलीकॉप्टर उतारने के लिए स्थान तय किया गया है.
सभी 14 प्रखंडों में स्थल निर्धारित
प्राप्त जानकारी के अनुसार हेलीकॉप्टर उतरने के लिए प्रशासनिक स्तर पर जिले के सभी चौदह प्रखंडों में स्थल तय किए गए हैं. इसके अलावा कई प्रखंड मुख्यालयों में भी इसके लिए स्थान तय हुए हैं.
आयोग की शर्तें
- आदर्श आचार संहिता का पालन.
- तय समय में ही कार्यक्रम का आयोजन.
- धर्म, संप्रदाय व जाति जनित भाषा का इस्तेमाल नहीं.
- संबंधित थाने को कार्यक्रम की सूचना देना जरूरी.
- निर्वाचन खर्च में शामिल करेंगे कार्यक्रम आयोजन का खर्च.
- कार्यक्रम से यातायात में बाधा नहीं.
- ध्वनि का प्रयोग निर्धारित डेसीबल में ही करना होगा.
- धार्मिक स्थल का इस्तेमाल कार्यक्रम आयोजन के लिए नहीं.
- अश्लील गानों का प्रसारण नहीं.
- रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा लाउडस्पीकर.
- अनुमति के लिए वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र जरूरी.
- चुनाव प्रचार समाप्ति के बाद संबंधित कोषांग में जमा होंगे वाहन.
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