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1 से 5 दिसंबर तक पटना के कई इलाकों में रहेगी धारा 163 लागू, बढ़ाई जाएगी पुलिस की तैनाती, क्या है वजह

Patna News: 1 से 5 दिसंबर तक चलने वाले बिहार विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा परिसर और उसके आस-पास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी. इस दौरान धारा 163 प्रभावी रहेगी. पांच या उससे अधिक लोगों का इकट्ठा होना, किसी भी तरह का प्रदर्शन, नारेबाजी, विरोध-प्रदर्शन या घेराव पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि सत्र के दौरान शांति, कानून-व्यवस्था और सुरक्षा बनी रहे.

आदेश में क्या कहा गया

प्रतिबंधित क्षेत्र का दायरा काफी बड़ा रखा गया है. उत्तर दिशा में यह सीमा जू गेट नंबर–1 से शुरू होकर विश्वेश्वरैया भवन, नेहरू पथ होते हुए कोतवाली टी प्वाइंट तक फैली होगी. दक्षिण दिशा में आर ब्लॉक से लेकर रेलवे लाइन तक का इलाका प्रतिबंध क्षेत्र में आएगा. पश्चिम में चितकोहरा गोलंबर से लेकर वेटनरी कॉलेज तक सुरक्षा प्रतिबंध प्रभावी रहेगा. वहीं पूर्व दिशा में कोतवाली टी प्वाइंट से बुद्ध मार्ग और जीपीओ गोलंबर तक का क्षेत्र इस आदेश के दायरे में आएगा.

इन दिनों में पुलिस की तैनाती बढ़ाई जाएगी, वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण रहेगा और संदिग्ध गतिविधियों पर सख्ती से निगरानी की जाएगी. प्रशासन का कहना है कि यह कदम विधानसभा सत्र को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने के लिए उठाया गया है.

आदेश नहीं मानने पर होगी कार्रवाई

आदेश का पालन नहीं करने वालों पर हिंदुस्तानीय दंड संहिता की धारा 163 के तहत कार्रवाई की जाएगी. इस अवधि में निर्धारित क्षेत्र में पांच या उससे अधिक लोगों का इकट्ठा होना, रैली, धरना, जुलूस या घेराव पूरी तरह से मना है. इसके अलावा बंदूक, कारतूस, बम, चाकू, भाला, कुल्हाड़ी, कुदाल जैसे किसी भी हथियार को लेकर घूमना भी सख्त रूप से प्रतिबंधित है. बिना प्रशासन की अनुमति के लाउडस्पीकर चलाने की भी अनुमति नहीं है.

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किनको मिलेगी छूट

इस आदेश का असर ड्यूटी पर तैनात प्रशासनी अधिकारी, पुलिसकर्मी और कर्मचारियों पर नहीं पड़ेगा. विधानसभा, विधान परिषद और संसद के उन सदस्यों को भी छूट दी गई है जिन्हें सदन में उपस्थित होना है. इसके अलावा विधानसभा और विधान परिषद में तैनात कर्मचारी भी इस प्रतिबंध से बाहर रहेंगे.

जिनके पास विधानसभा या परिषद सचिवालय का ऑफिसियल पास होगा, वे प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश कर सकेंगे. प्रशासनी वाहनों और उन गाड़ियों पर भी रोक नहीं होगी, जिन्हें विधानसभा या विधान परिषद की ओर से पास जारी किया गया है. यह पूरा आदेश 1 दिसंबर से लागू होगा और 5 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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