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दाखिल-खारिज से अतिक्रमण तक, बिहार में अब घर बैठे दर्ज कराएं जमीन संबंधी शिकायतें

Bihar Bhumi: बिहार में भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए एक नई पहल की गई है. राज्य प्रशासन ने राजस्व न्यायालयों को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है. जहां अब आप घर बैठे ऑनलाइन केस दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए आरसीएमएस पोर्टल बनाया गया है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से यह सुविधा शुरू की गई है.

किस मामले में कहां कर सकते हैं शिकायत?

  • सीओ कोर्ट: सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित शिकायत. प्रशासनी भूमि पर अतिक्रमण की सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाता है.
  • डीसीएलआर कोर्ट: दखल खारिज-खारिज अपील, भूमि विवाद समाधान अधिनियम (BLDR), भूदान अधिनियम, निश्चित राजस्व, बकास्त भूमि का रैयतीकरण और बटाईदारी 48 (ई).
  • एडीएम कोर्ट: दखल खारिज संशोधन, जमाबंदी खारिज, भूदान अधिनियम, सीलिंग अधिनियम, बंदोबस्ती अपील और निश्चित राजस्व अपील.
  • डीएम कोर्ट: जमाबंदी खारिज अपील, भूमि सीलिंग अपील, भूदान अपील, सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण अपील, बासगीत पर्चा अपील.
  • कमिश्नर कोर्ट: जमाबंदी निरस्तीकरण संशोधन, भूमि विवाद समाधान अधिनियम (BLDR) अपील.
  • एलए प्राधिकरण: भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार से संबंधित मामले.

कहां करें आवेदन?

आप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट https://biharbhumi.bihar.gov.in/Biharbhumi/UserLogin पर जाकर ऑनलाइन मामला दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए आपको अपनी जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज और जानकारी तैयार रखनी होगी. इसके अलावा आप किसी भी समस्या, शिकायत या सुझाव के लिए टोल फ्री नंबर 18003456215 पर भी संपर्क कर सकते हैं.

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क्या होगा फायदा?

इस सुविधा के शुरू होने से लोगों को जमीन से जुड़े मामलों को निपटाने में आसानी होगी. उन्हें कोर्ट-कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और समय की भी बचत होगी. साथ ही पारदर्शिता भी बढ़ेगी.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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