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आयोग में चल रही है सुनवाई, RIMS-2 के निर्माण पर लगे रोक; NCST सदस्य आशा लकड़ा ने की मांग

उत्तम महतो
RIMS 2 News: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की सदस्य डॉ आशा लकड़ा ने सोमवार को सर्कुलर रोड स्थित न्यू सर्किट हाउस में 15 मामलों की सुनवाई की. इस दौरान उन्होंने कांके प्रखंड स्थित नगड़ी में 222 एकड़ भूमि पर बनने वाले रिम्स टू मामले की सुनवाई की. इस दौरान शिकायतकर्ता ने अपना पक्ष रखा. संबंधित अधिकारियों ने रिम्स टू के लिए अधिगृहित की गई 222 एकड़ भूमि और रैयतों की सूची सौंपी. हालांकि अधिकारियों ने यह जानकारी नहीं दी कि अब तक कितने रैयतों को उनकी अधिगृहित भूमि के मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है.

1 माह के अंदर रैयतों को मुआवजा देने की मांग

इस पर संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि एक माह के अंदर जिन रैयतों को उनकी अधिगृहित भूमि का मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है, उसकी विस्तृत रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध करायें. साथ ही आयोग की ओर से विभागीय अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि जब तक इस मामले की सुनवाई आयोग में चल रही है, तब तक अधिगृहित भूमि पर रिम्स टू से संबंधित किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं कराया जाये. उन्होंने कहा कि आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है. जिस भूमि पर राज्य प्रशासन की ओर से रिम्स टू निर्माण कराने की योजना है, वह उपजाऊ भूमि है.

बोकारों में पेड़ काटने के मामले की भी हुई सुनवाई

उन्होंने कहा कि संबंधित जमीन रैयतों के आजीविका का एकमात्र साधन है. इसलिए राज्य प्रशासन की ओर से किसी बंजर या परती भूमि पर रिम्स टू का निर्माण करना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के लोगों के लिए पूर्व से ही रिम्स में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है. सिमडेगा, खूंटी, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम में भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है. वहीं बोकारो जिले वन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से काटे गए लाखों पेड़ से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा कि तत्कालीन सीओ ने भी पेड़ काटने की कार्रवाई को गलत ठहराया था. इसलिए जब तक इस मामले की जांच से संबंधित कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, खनन संबंधी कार्यों पर रोक लगाई जाये.

और भी मामलों की हुई सुनवाई

इसी प्रकार, नामकुम थाना क्षेत्र में शिकायतकर्ता की भूमि पर जबरन कब्जा किये जाने से संबंधित मामले की जांच कर संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया गया कि पूर्व में जिस अधिकारी के माध्यम से संबंधित जमीन की रजिस्ट्री की गई, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाये. वहीं, रांची शहरी क्षेत्र में सरना पूजा स्थल, भुईहरि, बकाश्त आदि से संबंधित भूमि की खरीद बिक्री करने से संबंधित मामलों को भी आयोग ने गंभीरता से लिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों की जांच कर सख्त कार्रवाई की जाये.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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