Rahul Gandhi: यूपी के अदालत ने राहुल गांधी को लेकर फैसला सुनाया है. वीर सावरकर पर किए टिप्पणी को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर जुर्माना लगाया गया है. राहुल गांधी पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया गया है. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चेतावनी भी दी है और 14 अप्रैल तक कोर्ट में हाजिर होने को कहा है. अगर वो हाजिर नहीं होते हैं तो उनपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
क्या है पूरा मामला
वकील नृपेन्द्र पांडेय ने 2022 में धारा 156 (3) दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) के तहत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में आरोप था कि राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीर सावरकर को ‘अंग्रेजों का नौकर’ और ‘पेंशन लेने वाला’ कहा था. इस बयान को लेकर नृपेन्द्र पांडेय ने अदालत में यह दावा किया था कि राहुल गांधी का यह बयान समाज में वैमनस्य और द्वेष फैलाने की मंशा से दिया गया था.
पांडेय ने यह भी कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पहले से तैयार पम्पलेट भी पत्रकारों के बीच बांटे गए थे, जो इस बयान को और भी प्रबल करने का प्रयास थे. कोर्ट ने इस मामले में गवाहों के साक्ष्य और बयान को गंभीरता से लिया. इस पर कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी कर तलब किया. इसके बाद, निगरानी अदालत ने मामले को दोबारा सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट अदालत को भेजा था.
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