Pahalgam Terror Attack Case: एजेंसी ने हाफिज सईद पर व्यक्तिगत रूप से और प्रतिबंधित संगठनों के मुखिया के तौर पर हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने और सीमा पार से आतंकी साजिश रचने के गंभीर आरोप तय किए हैं.
BNS और UAPA की धाराओं के तहत मामला दर्ज
जांच एजेंसी के मुताबिक, पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ हिंदुस्तानीय न्याय संहिता (BNS), 2023 और गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 की विभिन्न दंडात्मक धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं. चार्जशीट में स्पष्ट किया गया है कि किस तरह हाफिज सईद ने कश्मीर घाटी में अशांति फैलाने और सुरक्षाबलों को निशाना बनाने के लिए सीमा पार से साजिश रची थी.
National Investigation Agency (NIA) has filed charges against Pakistan-based terrorist and LeT/TRF chief & founder Hafiz Saeed in the Pahalgam terror attack case, says the agency.
In its supplementary chargesheet filed before the NIA Special Court, Jammu, the anti-terror agency…
— ANI (@ANI) July 6, 2026
वैज्ञानिक और जमीनी जांच से बेनकाब हुई पाकिस्तानी साजिश
NIA ने इससे पहले इस मामले में 1,597 पन्नों की मूल चार्जशीट दाखिल की थी. NIA ने अत्याधुनिक वैज्ञानिक जांच, डिजिटल फॉरेंसिक और जमीनी स्तर पर की गई गहन छानबीन के जरिए जुटाए गए सबूतों को इस चार्जशीट का आधार बनाया है.
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