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बलिया में 46 दिन में इंसाफ : बेटी से दरिंदगी करने वाले पिता को उम्रकैद, POCSO कोर्ट का फैसला

UP Crime: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बेटी से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. महज 46 दिनों के भीतर सुनवाई पूरी करते हुए कोर्ट ने दोषी पिता को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. फैसला पुलिस के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के बाद आया.

पिता ही निकला बेटी का गुनहगार

पुलिस के अनुसार, मामला सुखपुरा थाना क्षेत्र के धनिधरा गांव का है. पीड़िता ने आरोप लगाया था कि 11 अप्रैल 2026 की रात उसके पिता विजय राम ने उसके साथ दुष्कर्म किया. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच पूरी की और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया.

POCSO कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, कोर्ट संख्या-08, बलिया ने अभियुक्त विजय राम को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया. अदालत ने यह भी आदेश दिया कि यदि दोषी जुर्माना जमा नहीं करता है तो उसे एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा.

46 दिन में फैसला, ऑपरेशन कन्विक्शन की बड़ी सफलता

बलिया पुलिस ने बताया कि पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग ने प्रभावी पैरवी की. इसी का परिणाम रहा कि संवेदनशील मामले में सिर्फ 46 दिनों के भीतर दोषी को सजा दिलाई जा सकी.

ADGC ने रखी मजबूत पैरवी

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी राकेश कुमार पाण्डेय ने प्रभावी ढंग से न्यायालय में पक्ष रखा. पुलिस का कहना है कि गंभीर अपराधों में दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए भविष्य में भी इसी तरह प्रभावी पैरवी जारी रहेगी.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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