श्रीराम मंदिर के चंदा विवाद की स्वतंत्र जांच के लिए दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 13 जुलाई को सुनवाई करेगा. अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कथित फाइनेंशियल गड़बड़ियों की इंडिपेंडेंट जांच की मांग के लिए याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिसपर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दे दी है. ये पिटीशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहन की बेंच के सामने सुनवाई के लिए लिस्टेड है.
याचिकाओं में सीबीआई जांच की मांग
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, हिंदुस्तान के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायामूर्ति वी. मोहना की पीठ सोमवार को अदालत की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर इस मामले से जुड़ी तीन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. तीन याचिकाकर्ताओं में से एक नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने घटना की सीबीआई जांच कराने का अनुरोध किया है. उन्होंने राम मंदिर का प्रबंधन करने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन का हिंदुस्तान के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) से ऑडिट कराने का भी अनुरोध किया है.
तीन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा कोर्ट
दूसरी याचिका अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव ने दायर की है, जिसमें इसी तरह के अनुरोध किए गए हैं. वहीं, तीसरी याचिका राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद सुधाकर सिंह ने दायर की है. इसमें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच के साथ-साथ ट्रस्ट के पूरे वित्तीय लेन-देन का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का अनुरोध किया गया है. न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने एक याचिकाकर्ता से मामले को शीघ्र सुनवाई के लिए बाद की किसी तारीख पर सूचीबद्ध कराने का आग्रह करने को कहा था.
शिवसेना (UBT) MP अरविंद सावंत ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, तो हम इसका स्वागत करते हैं. इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह भी पूछना चाहिए कि FIR दर्ज हुई है या नहीं. बिना FIR दर्ज किए ही SIT जांच कर दी गई.
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