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सरकारी कर्मचारियों को मिल गया गारंटीड पेंशन का तोहफा, 1 अप्रैल से लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम

UPS: देश के लाखों प्रशासनी कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन का तोहफा मिल गया है. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने गुरुवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को अमलीजामा पहनाने की अधिसूचना जारी कर दी है. प्रशासन इस पेंशन स्कीम जल्द ही लागू करने जा रही है. यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों में मिले एवरेज बेसिक पे की 50% रकम गारंटीड पेंशन के तौर पर देने का प्रावधान किया गया है. पीएफआरडीए की ओर से यह अधिसूचना नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले केंद्रीय प्रशासनी कर्मचारियों के लिए प्रशासन की ओर से 24 जनवरी, 2025 को जारी यूपीएस अधिसूचना के अनुरूप है.

किसे मिलेगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ

पीएफआरडीए की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि यूपीएस से संबंधित नियम एक अप्रैल, 2025 से लागू कर दिए जाएंगे. ये नियम एक अप्रैल, 2025 तक सर्विस में मौजूदा केंद्र प्रशासन के एनपीएस में आने वाले कर्मचारी और केंद्र प्रशासन की सर्विसेज में अप्रैल, 2025 को या उसके बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों समेत केंद्र प्रशासन के कर्मचारियों के नामांकन को सक्षम करते हैं.

1 अप्रैल से ऑनलाइन भरे जाएंगे फॉर्म

पीएफआरडीए के बयान में यह भी कहा गया है कि केंद्र प्रशासन के कर्मचारियों की इन सभी कैटेगरी के लिए नॉमिनेशन और क्लेम फॉर्म एक अप्रैल, 2025 से प्रोटीन सीआरए की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे. कर्मचारियों को फॉर्म फिजिकली जमा करने का भी ऑप्शन दिया गया है. अधिसूचना के मुताबिक, कर्मचारी को सर्विस से हटाए जाने या बर्खास्त किए जाने या इस्तीफे के मामले में यूपीएस या एश्योर्ड पेमेंट ऑप्शन उपलब्ध नहीं होगा.

23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सीधे फायदा

अधिसूचना में कहा गया है कि फुल एश्योर्ड पेमेंट की रेट 25 साल की न्यूनतम योग्यता सेवा के अधीन और सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले 12 महीने के एवरेज बेसिक पे का 50% होगी. अधिसूचना से 23 लाख प्रशासनी कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस के बीच चयन करने का ऑप्शन मिलेगा. यानी इस स्कीम से केंद्र प्रशासन के अधीन काम करने वाले 23 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा.

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प्रशासन ने यूपीएस की कब दी थी मंजूरी

केंद्र प्रशासन ने एनपीएस को एक जनवरी, 2004 को लागू किया था. उसके 20 साल बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त, 2024 को यूपीएस लाने को मंजूरी दी थी. जनवरी, 2004 से पहले प्रभावी ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के तहत कर्मचारियों को उनके कार्यकाल के अंतिम मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था. ओपीएस के उलट यूपीएस अंशदायी नेचर की है. इसमें कर्मचारियों को अपने बेसिक पे और महंगाई भत्ते (DA) का 10% योगदान करना होगा, जबकि एम्प्लॉयर (केंद्र प्रशासन) का योगदान 18.5% होगा. हालांकि, लास्ट पेमेंट उस फंड पर मिलने वाले बाजार रिटर्न पर निर्भर करता है, जिसे ज्यादातर प्रशासनी बॉन्ड में निवेश किया जाता है.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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