Supreme Court: रांची, राणा प्रताप-सुप्रीम कोर्ट से बड़गाई अंचल के बरियातू मौजा स्थित 8.46 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी झामुमो नेता अंतु तिर्की समेत चार आरोपियों को राहत मिली है. चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने झामुमो नेता अंतु तिर्की, मो अफसर अली, इरशाद अख्तर और मोहम्मद इरशाद की ओर से अलग-अलग दायर एसएलपी (क्रिमिनल) याचिका पर सुनवाई की. पक्ष सुनने के बाद पीठ ने एसएलपी को स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को जमानत दे दी.
सुप्रीम कोर्ट से जमानत देने का किया आग्रह
इससे पहले आनंद तिर्की उर्फ अंतु तिर्की और इरशाद अख्तर की ओर से वरीय अधिवक्ता अंजना प्रकाश और अधिवक्ता शैलेश पोद्दार ने पैरवी की. मो अफसर अली और मो इरशाद की ओर से वरीय अधिवक्ता बालाजी श्रीनिवासन और अधिवक्ता आकृति प्रिया ने पक्ष रखा. अधिवक्ताओं ने पीठ को बताया कि याचिकाकर्ता लंबे समय से जेल में हैं. उन्हें जमानत दी जाए.
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