रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने टेंडर कमीशन घोटाला से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दाैरान प्रार्थी आलमगीर आलम की ओर से पक्ष रखा गया. उनकी ओर से बहस पूरी कर ली गयी. इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 जून की तिथि निर्धारित की. उस दिन इडी की ओर से पक्ष रखा जायेगा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी आलमगीर आलम ने जमानत याचिका दायर की है. इडी ने 15 मई 2024 को पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था. तब से वह जेल में बंद हैं. उन पर टेंडर आवंटन में कमीशन लेने का इडी ने आरोप लगाया है.
इडी ने रांची, जमशेदपुर, पटना व दिल्ली समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की थी
इडी ने सबसे पहले 21 फरवरी 2023 को आरइओ के तत्कालीन चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के रांची, जमशेदपुर, पटना व दिल्ली समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की थी. छापेमारी के बाद वीरेंद्र राम सहित अन्य को इडी ने गिरफ्तार किया था. इडी की दूसरी कार्रवाई छह व सात मई 2024 को हुई थी. इसमें कई इंजीनियर, ठेकेदार व पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके पीएस संजीव लाल के ठिकाने पर छापेमारी की गयी थी. संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने से इडी ने लगभग 32 करोड़ नकद राशि बरामद की थी. इसके बाद जांच का दायरा तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम तक पहुंचा था. दो दिन की पूछताछ के बाद इडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया था.
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