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एक बार बने IPS तो दोबारा एंट्री नहीं, UPSC ने लगाया ब्रेक

UPSC New Rules: अब IAS, IFS और खासकर IPS बनने वालों के लिए रास्ता थोड़ा टेढ़ा हो गया है. UPSC ने CSE 2026 को लेकर ऐसे नियम निकाले हैं, जो टॉपर्स को भी दोबारा सोचने पर मजबूर कर देंगे. कहीं मौका हाथ से न निकल जाए, कहीं पोस्ट ही न बदल जाए, नए नियमों (UPSC New Rules) ने तैयारी करने वालों की धड़कन बढ़ा दी है. आइए समझते हैं कि IPS सर्विस के लिए नियमों में क्या बदलाव हुए हैं.

UPSC New Rules: IPS सर्विस के लिए इन बातों का रखें ध्यान

अगर कोई उम्मीदवार CSE 2026 से IPS या कोई Central Group ‘A’ Service में सेलेक्ट हो जाता है, तो उसे CSE 2027 देने का एक मौका मिल सकता है. लेकिन UPSC New Rules के अनुसार कुछ शर्तों का ध्यान रखना होगा:-

  • आपको अपनी ट्रेनिंग से एक बार की छुट्टी (Exemption) लेनी होगी. यह छूट सिर्फ CSE 2027 देने के लिए मिलेगी. बिना छुट्टी लिए आप दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते.
  • आपको सिर्फ Foundation Course (FC) जॉइन करना होगा. बाकी ट्रेनिंग बाद में होगी.
  • अगर आपने ना ट्रेनिंग जॉइन की या ना छूट ली तो आपकी 2026 वाली नौकरी अपने आप कैंसिल हो जाएगी.
  • अगर आप UPSC CSE 2027 में भी पास हो जाते हैं तो 2026 वाली या 2027 वाली पोस्ट चुन सकते हैं. लेकिन जो नहीं चुनेंगे वो अपने आप खत्म हो जाएगी.
  • अगर आपने 2026 की ट्रेनिंग भी नहीं ली और 2027 की भी नहीं ली तो दोनों पोस्ट कैंसिल हो जाएंगी.
  • अगर आपने सर्विस जॉइन कर ली है, तो जब तक नौकरी से इस्तीफा (Resign) नहीं दे देते CSE 2028 या आगे का एग्जाम नहीं दे सकते.

IAS और IFS के लिए क्या है नियम?

अगर कोई उम्मीदवार पहले ही IAS या IFS बन चुका है और अभी उसी सर्विस में काम कर रहा है, तो वह CSE 2026 की परीक्षा नहीं दे सकता. अगर कोई कैंडिडेट UPSC CSE 2026 के प्रीलिम्स परीक्षा को पास कर लेता है और तभी पुरानी किसी परीक्षा में IAS या IFS बन जाता है तो वो मेन्स नहीं दे सकता. पुरानी सर्विस को ही चुनना होगा.

यह भी पढ़ें: UPSC ने बदले नियम, IAS IPS IFS चुनने पर नई पाबंदी

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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