जमशेदपुर से कुमार आनंद की रिपोर्ट
Jamshedpur News: लौहनगरी जमशेदपुर की चर्चित स्त्री अपराधकर्मी प्रिया सिंह उर्फ चटनी डॉन को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जिला प्रधान और सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय की अदालत ने शनिवार को सुनवाई के बाद प्रिया सिंह को जमानत दे दी है.
तड़ीपार उल्लंघन में हुई थी गिरफ्तारी
मालूम हो कि चटनी डॉन को सीसीए के तहत जिला बदर (तड़ीपार) की सजा सुनाई गई थी. इस सजा का उल्लंघन करते हुए वह अवैध रूप से शहर में प्रवेश कर रही थी. बीते 10 मार्च को सोनारी थाना प्रभारी और सशस्त्र पुलिस बल की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सोनारी ग्वाला बस्ती में छापेमारी की थी, जहां से उसे गिरफ्तार कर घाघीडीह सेंट्रल जेल भेज दिया गया था.
इन आधारों पर कोर्ट ने दी राहत
कोर्ट में बचाव पक्ष के वकील आनंद झा ने जेल में बंद चटनी डॉन उर्फ प्रिया सिंह की जमानत के लिए मजबूत दलीलें पेश की :
कम सजा का प्रावधान: वकील ने तर्क दिया कि तड़ीपार की सजा के उल्लंघन में अधिकतम सजा 5 साल से कम है और आरोपी पहले ही लगभग दो महीने से जेल में है.
शिशु की बीमारी: मानवीय आधार पर कोर्ट को बताया गया कि आरोपी प्रिया सिंह का छोटा बच्चा बीमार है. कोर्ट में शिशु के इलाज से संबंधित मेडिकल सर्टिफिकेट भी जमा किए गए. इन दलीलों को स्वीकार करते हुए अदालत ने जमानत याचिका मंजूर कर ली.
अपराध जगत में चर्चित है नाम
सोनारी क्षेत्र की रहने वाली प्रिया सिंह उर्फ चटनी डॉन पर रंगदारी, मारपीट और अवैध गतिविधियों के सात से अधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी के वक्त वह किसी बड़ी अप्रिय घटना को अंजाम देने की फिराक में थी. फिलहाल जमानत मिलने के बाद अब वह जेल से बाहर आ सकेगी.
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