Delhi NCR Air Pollution: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंचने के बाद ‘ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान’ (GRAP) के पहले चरण को लागू करने का फैसला किया.
किन-किन चीजों पर प्रतिबंध
निर्माण स्थलों पर धूल उड़ाने वाली गतिविधियों पर सख्ती से रोक होती है. मलबे को ढककर रखना और लगातार पानी का छिड़काव करना अनिवार्य होता है.
खुले में आग लगाने पर रोक
होटल, रेस्तरां और खुले ढाबों में कोयले या जलावन लकड़ी के इस्तेमाल पर रोक.
The Commission for Air Quality Management (CAQM) invokes Stage 1 of the Graded Response Action Plan (GRAP) across Delhi-NCR as air quality is in “poor” quality. pic.twitter.com/lhPsfZMKT8
— ANI (@ANI) May 19, 2026
सुबह में दिल्ली का एक्यूआई 189 पर था
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) सुबह नौ बजे ‘मध्यम’ श्रेणी में रहा जो 189 था. सीपीसीबी के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 से 100 को ‘संतोषजनक’, 101 से 200 को ‘मध्यम’, 201 से 300 को ‘खराब’, 301 से 400 को ‘अत्यंत खराब’ और 401 से 500 को ‘गंभीर’ माना जाता है.
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