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Rules Change: भारत आने वाले विदेशी नागरिकों पर नए नियम लागू, जानिए क्या बदला

Rules Change: केंद्र प्रशासन के नए नियमों के मुताबिक, 180 दिन या उससे कम अवधि के वीजा पर हिंदुस्तान आने वाले विदेशी नागरिक अगर अपनी तय अवधि से ज्यादा रुकना चाहते हैं, तो उन्हें वीजा खत्म होने से पहले किसी भी समय अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा. गृह मंत्रालय ने यह बदलाव आप्रवास और विदेशियों विषयक नियम, 2025 में संशोधन के तहत किया है.

राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में क्या कहा गया?

सोमवार (1 जून) को अधिसूचित नया प्रावधान उस पूर्व नियम का स्थान लेगा जिसमें हिंदुस्तान में आगमन के 180 दिन की समाप्ति के 14 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन जरूरी था. राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में कहा गया है कि आप्रवास और विदेशियों विषयक नियम, 2025 (जिसे आगे उक्त नियम कहा गया है), नियम 12 में उप-नियम (1) में तीसरे प्रावधान में ‘हिंदुस्तान में आने के 180 दिन की समाप्ति के 14 दिन के भीतर’ शब्दों के स्थान पर ‘उक्त 180 दिन की अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय’ शब्द का प्रयोग किया जाएगा.

ऐसा रजिस्ट्रेशन अब केवल इमरजेंसी में ही दिया जाएगा

जिन विदेशी नागरिकों को 180 दिन से अधिक की अवधि के लिए वीजा दिया गया है और जिनके वीजा पर यह शर्त है कि ‘‘प्रत्येक प्रवास 180 दिन से अधिक नहीं होगा’’ और जो किसी एक बार में या पूरे कैलेंडर वर्ष में इस अवधि से अधिक समय तक हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, उन्हें ‘‘180 दिन की समाप्ति से पहले कभी भी’’ रजिस्ट्रेशन कराना होगा. नए नियम में अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसा रजिस्ट्रेशन अब ‘‘केवल इमरजेंसी में ही’’ दिया जाएगा.

किन्हें मिल सकती है थोड़ी राहत

नए नियमों में उन बच्चों को भी थोड़ी राहत दी गई है जिनके माता-पिता में से कोई एक या दोनों विदेशी नागरिक हैं. पहले के नियमों के अनुसार, ऐसे मामलों में शिशु के जन्म के बाद माता-पिता को नए वीजा और देश छोड़ने की अनुमति सहित वीजा सेवाओं का लाभ उठाने के लिए निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप्लिकेशन पर 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित करना होता था. अधिसूचना के अनुसार, यह उप-नियम उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां माता-पिता में से कोई एक हिंदुस्तानीय नागरिक है और वे शिशु की हिंदुस्तानीय नागरिकता बनाए रखना चाहते हैं.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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