TN CM Vijay : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट ने डीएमके नेता अनिता राधाकृष्णन को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया. उन्होंने एक सभा में सीएम विजय पर भड़काऊ टिप्पणी की थी.
23 जून को दर्ज हुआ था अनिता राधाकृष्णन के खिलाफ मामला
तिरुचेंदूर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अनिता राधाकृष्णन के खिलाफ पुलिस ने 23 जून को मामला दर्ज किया था. यह कार्रवाई तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के ऑथूर शहरी सचिव एस सेल्वम की शिकायत पर की गई. सेल्वम ने यह शिकायत दर्ज कराई थी कि 20 जून को ऑथूर में आयोजित डीएमके की एक सभा में राधाकृष्णन ने मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ अपमानजनक और भड़काऊ बयान दिए थे. पुलिस ने राधाकृष्णन के खिलाफ हिंदुस्तानीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 352 और 353(2) के तहत मामला दर्ज किया है. इन धाराओं में शांति भंग करने के उद्देश्य से जानबूझकर अपमान करना तथा विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य या नफरत फैलाने वाले बयान देना शामिल है.
#WATCH | Thoothukudi, Tamil Nadu | Former Minister and DMK Tiruchendur MLA Anita R. Radhakrishnan arrested by the police. Today, the Madras High Court dismissed his anticipatory bail application in the case of alleged defamatory remarks made by him against CM Vijay. pic.twitter.com/p0VTbgp5Cm
— ANI (@ANI) July 3, 2026
शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
शिकायत दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए राधाकृष्णन ने मद्रास हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी थी. शुक्रवार को केस की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जीके इलांथिरायन ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत भाषण की प्रतिलिपि को देखा और राधाकृष्णन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. अदालत ने टिप्पणी की कि एक पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक द्वारा किसी निर्वाचित मुख्यमंत्री के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करना गंभीर विषय है. सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा कि मुख्यमंत्री के पद की गरिमा का सम्मान किया जाना चाहिए.
गिरफ्तारी के विरोध में डीएमके का प्रदर्शन
राधाकृष्णन के वकील ने कोर्ट में दलील दी है कि भाषण भले ही आपत्तिजनक हो, लेकिन उनके खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया है वो सही नहीं हैं.जबकि प्रशासनी पक्ष ने तर्क दिया कि बयान अत्यंत भड़काऊ था और समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती तो दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो सकती थी. अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद पुलिस ने अनिता राधाकृष्णन को हिरासत में ले लिया था, बाद में उनकी गिरफ्तारी हो गई. गिरफ्तारी के बाद, कॉर्पोरेशन मेयर जेगन पेरियासामी की अगुवाई में डीएमके के कार्यकर्ताओं ने पुलिस एसपी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया.
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