झारखंड और बिहार समेत देशभर में 12 सितंबर 2026 को नेशनल लोक अदालत (National Lok Adalat) लगने जा रही है. अगर आपका कोई भी पेडिंग ट्रैफिक चालान है, तो बिना कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटे इसे कम खर्च में निपटाने का यह एक शानदार मौका है. आइए जानते हैं कि इस लोक अदालत में आपको कैसे राहत मिल सकती है और इसके लिए क्या तैयारी करनी होगी.
चालान में कैसे मिलेगी भारी छूट?
लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित और छोटे मामलों को आपसी सहमति से जल्द सुलझाना है. सुनवाई के दौरान जज और लीगल पैनल के सामने आपके चालान को रखा जाता है. कई स्थितियों में वाहन चालक का पूरा जुर्माना माफ कर दिया जाता है या फिर बहुत ही कम राशि (डिस्काउंटेड रेट) देकर मामले का निपटारा कर दिया जाता है.
किन ट्रैफिक चालानों का होगा निपटारा?
इस लोक अदालत में मुख्य रूप से सामान्य ट्रैफिक उल्लंघनों पर राहत दी जाएगी. इनमें निम्नलिखित मामले शामिल हैं:
- बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना
- गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट न लगाना
- रेड लाइट जंप करना (ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना)
- तय सीमा से अधिक तेज गाड़ी चलाना (ओवरस्पीडिंग)
- नो-पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करना
- पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUC) न होना
- वाहन का इंश्योरेंस (बीमा) खत्म होना
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