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JPSC-CGL रद्द मामला: झारखंड हाईकोर्ट बोला- परीक्षा रद्द करने का फैसला दबाव में लिया गया, केस में आज फिर सुनवाई

रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के विज्ञापनों को रद्द करने को चुनौती देनेवाली विभिन्न याचिकाओं पर लंबी सुनवाई की. लगभग साढ़े तीन घंटे तक सुनवाई चलती रही. इस दौरान प्रार्थियों और प्रशासन के अधिवक्ताओं के बीच तीखी बहस जारी रही. जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य प्रशासन से मौखिक रूप से पूछा कि मामले में जब सीआईडी जांच पूरी नहीं हुई है, तो परीक्षा रद्द करने का आधार क्या है. बहस सुनने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि नियुक्ति प्रक्रियाओं को रद्द करने का फैसला दबाव में आकर लिया गया. अदालत ने जांच की रफ्तार पर गंभीर चिंता जतायी है. अब इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को ही होगी.

2500 सफल अभ्यर्थियों के साथ न्याय जरूरी

मौके पर अदालत ने कहा कि ढाई साल से अनुसंधान चल रहा है. राज्य को बिना अधिकारियों के नहीं छोड़ा जा सकता है. 2500 सफल अभ्यर्थियों के साथ न्याय होना जरूरी है. जो अभ्यर्थी मेरिट से नियुक्त होकर आये हैं, उन्हें किसी तरह से नुकसान नहीं होना चाहिए, बड़े पैमाने पर परीक्षा में अनियमित बता कर सभी अभ्यर्थियों को गलत नहीं ठहराया जा सकता है. अदालत ऐसे संवेदनशील बिंदु, जिसमें पूरी परीक्षा व्यवस्था (सिस्टमेटिक फेलियर) पर प्रशासन सवाल उठा रही है, उस पर कैसे आंखें बंद रख सकती है. केवल सीलबंद रिपोर्ट देकर परीक्षा रद्द करने के निर्णय को सही नहीं ठहराया जा सकता.

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आज भी सुनवाई, प्रार्थियों को अंतरिम राहत बरकरार

अगली सुनवाई आठ अक्तूबर को होगी. साथ ही प्रार्थियों को मिली अंतरिम राहत अगले आदेश तक बरकरार रही. ज्ञात हो कि प्राथर्थी रमेश उरांव और अन्य ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा-2023 रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती दी है. सुभाष मुरमू और अन्य ने सीडीपीओ परीक्षा रद्द करने के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है. इसी तरह आशीष अक्षत, आकांक्षा मिंज और अन्य ने जेपीएससी 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का विज्ञापन रद्द करने को चुनौती दी है, जबकि सौरभ सिंह और अन्य ने फूड सेफ्टी अफसर भर्ती रद्द करने के फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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