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PAN-Aadhaar Link: 1 जनवरी 2026 से PAN हुआ बेकार? 31 दिसंबर की चूक पर जानें क्या करें

PAN-Aadhaar Link: जिन लोगों ने 31 दिसंबर तक अपना आधार पैन से लिंक नहीं कराया है, उनका पैन 1 जनवरी से निष्क्रिय हो गया है. इसका मतलब यह है कि पैन से जुड़े ज़्यादातर काम फिलहाल नहीं हो पाएंगे. जब तक पैन को दोबारा एक्टिव नहीं कराया जाता, तब तक वित्तीय और प्रशासनी कामकाज में रुकावट बनी रहेगी.

राहत की बात क्या है?

अच्छी समाचार यह है कि पैन को फिर से चालू कराया जा सकता है. इसके लिए आधार को पैन से लिंक करना होगा. हालांकि इसके साथ ₹1,000 का जुर्माना देना पड़ेगा. तय प्रक्रिया पूरी होते ही पैन दोबारा एक्टिव हो जाता है. निष्क्रिय पैन के कारण इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकता और टैक्स रिफंड भी अटक सकता है. इसके अलावा नया बैंक अकाउंट या डीमैट अकाउंट खुलवाना संभव नहीं रहेगा.

बड़ी खरीदारी, ज्यादा नकद जमा करना और कुछ बैंकिंग सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं. डेबिट या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन, बैंक में कैश जमा करना या ड्राफ्ट बनवाने जैसे काम भी मुश्किल हो सकते हैं. पैन और आधार कई प्रशासनी सेवाओं के लिए जरूरी दस्तावेज हैं. पासपोर्ट बनवाने, बैंक खाता खोलने या किसी प्रशासनी सब्सिडी का लाभ लेने में पैन निष्क्रिय होने पर परेशानी हो सकती है. अगर पैन कार्ड खो जाए या खराब हो जाए, तो नया पैन बनवाना भी आसान नहीं रहेगा.

पैन को दोबारा एक्टिव कैसे कराएं?

पैन को फिर से चालू कराने के लिए इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा. लॉगिन के बाद ‘My Profile’ सेक्शन में जाकर ‘Link Aadhaar’ विकल्प चुनें और पैन व आधार नंबर दर्ज करें. इसके बाद ₹1,000 का जुर्माना ऑनलाइन भरना होगा. भुगतान सफल होते ही कुछ ही दिनों में पैन दोबारा एक्टिव हो जाता है. फिलहाल पैन को दोबारा एक्टिव कराने की कोई आखिरी तारीख तय नहीं की गई है.

लेकिन जितनी जल्दी यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी, उतनी जल्दी रोजमर्रा के जरूरी काम सामान्य हो सकेंगे. जिन लोगों से 31 दिसंबर की डेडलाइन छूट गई है, उन्हें बिना देरी किए आधार–पैन लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए. इससे लंबे समय तक होने वाली वित्तीय और प्रशासनी परेशानियों से बचा जा सकता है.

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विनोद झा
संपादक नया विचार

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